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झारखंड सरकार अब बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने को तैयार, आज जेल अधीक्षक होंगे पेश

Updated at : 27 Jun 2023 6:18 AM (IST)
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birsa munda central jail

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार

रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल अधीक्षक मंगलवार को ईडी में पेश हो सकते हैं. ईडी ने एक बार समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है. दूसरी ओर, झारखंड सरकार अब बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने के लिए तैयार हो गयी है.

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Jharkhand News: झारखंड सरकार अब बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल का सीसीटीवी फुटेज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को देने के लिए तैयार हो गयी है. बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर ने इससे संबंधित एक आवेदन पीएमएलए कोर्ट में दायर किया है. जेल अधीक्षक ने मंगलवार को कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज जमा करने की बात कही है. पीएमएलए कोर्ट द्वारा सीसीटीवी फुटेज इडी को देने का आदेश दिया गया था, लेकिन जेल अधीक्षक ने इस आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका पर हाइकोर्ट में 28 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित है.

ईडी ने जेल अधीक्षक को पत्र लिख कर मांगी थी सीसीटीवी फुटेज

ईडी को बिरसा मुंडा सेंट्रल में मनी लॉउंड्रिंग के आरोपियों द्वारा एक अभियुक्त की बर्थडे पार्टी मनाने की सूचना मिली थी. इस सूचना की पुष्टि के लिए ईडी ने जेल अधीक्षक को पत्र लिख कर सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी. जेल प्रशासन ने पीएमएलए कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर ईडी की इस मांग का विरोध किया. जेल प्रशासन की ओर से ईडी की मांग का विरोध करते हुए यह दलील दी गयी कि मामला जेल की सुरक्षा से संबंधित है. इसलिए ईडी को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले में ईडी का पक्ष सुनने के बाद जेल प्रशासन के विरुद्ध फैसला सुनाया. कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज इडी के हवाले करने का आदेश दिया. साथ ही इडी को यह निर्देश दिया कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ जांच के लिए करे.

पीएमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

हालांकि, जेल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज ईडी को सौंपने के बदले पीएमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट में इस याचिका पर 28 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित है. इस बीच ईडी के समन के आलोक में जेल अधीक्षक हामिद अख्तर पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारियों के सामने हाजिर हुए. पूछताछ के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी कि ईडी द्वारा सीसीटीवी फुटेज मांगने से संबंधित पत्र और कोर्ट के आदेश की प्रति सरकार के उच्चाधिकारियों को भेज कर उनसे राय मांगी गयी है. अधिकारियों की राय के आलोक में ही जेल प्रशासन काम करेगा.

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प्रेम प्रकाश और छवि रंजन की मुलाकात के बाद ईडी ने जेल में मारा था छापा

दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को जेल भेजे जाने के बाद ईडी को मनी लॉउंड्रिंग को आरोपियों द्वारा रात को छवि रंजन से मिलने की सूचना मिली. इस सूचना की पुष्टि के लिए ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देकर जेल में छापा मारने की अनुमति मांगी. इस क्रम में सीसीटीवी फुटेज देने में जेल प्रशासन की आनाकानी को उदाहरण बनाया गया. कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर विचार करने के बाद उसे सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए जेल के अंदर जाने की अनुमति दे दी. इसके बाद ईडी ने जेल में छापामारी की और छवि रंजन के कमरे का सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया. फुटेज की जांच में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और छवि रंजन के मुलाकात की सूचना की पुष्टि हुई. इसके बाद इडी ने जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को फिर एक बार समन जारी कर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया. ईडी के समन के आलोक में जेल अधीक्षक 27 जून को पूछताछ के लिए हाजिर होंगे.

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