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देश के बाद अब झारखंड भी हुआ अनलॉक, हेमंत सोरेन बोले : लॉकडाउन में मिलेगी ढील, ये हैं शर्तें

Unlock 1.0/Lockdown 5.0 Jharkhand रांची : कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन (Lockdown) के चार चरण पूरे होने के बाद देश के अधिकांश हिस्सों के साथ झारखंड भी अनलॉक हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार (1 जून, 2020) को खुद इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. आप भी पढ़ें क्या हैं वो शर्तें. झारखंड (Jharkhand) की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) पर 31 मई तक कोई निर्णय नहीं ले पायी थी. सोमवार को नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं.

रांची : झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने लॉकडाउन (Lockdown 5.0) में ढील देने की घोषणा कर दी है. सोमवार को श्री सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन में ढील है, लेकिन पूरी एहतियात के साथ. एहतियात में कोई रियायत नहीं दी गयी है. उन्होंने लोगों से घर के बुजुर्गों का खास ध्यान रखने, बिना मास्क बाहर नहीं निकलने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा-पूरा पालन करने की अपील की है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग ने अनलॉक1 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं.

Also Read: Unlock 1/Lockdown 5 : झारखंड में 30 जून तक क्या रहेगी पाबंदी और कहां मिली छूट, पढ़िए गाइडलाइंस विस्तार से

कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के चार चरण पूरे होने के बाद देश के अधिकांश हिस्सों को खोल दिया गया, लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) पर कोई निर्णय नहीं ले पायी थी. लॉकडाउन 4.0 के आखिरी दिन रविवार (31 मई, 2020) को राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस संबंध में गहन विचार-विमर्श किया, लेकिन आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सके.

अब मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में सोमवार (1 जून, 2020) को हाइ लेवल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग की गयी. बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्थिति से अवगत कराया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग ने अनलॉक 1.0 को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये.

क्‍या-क्‍या खुलेगा

1. मोबाइल, घड़ी, कस्टमर्स इलेक्ट्रानिक्स जैसे टीवी, आईटी संबंधित सामग्रियों की दुकानें, कंप्यूटर्स, कंजूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर आदि को नगर निगम क्षेत्र में खोलने की इजाजत दे दी गयी है.

2. निजी कंपनियों के कॉल सेंटर्स को भी इसके तहत खोलने की छूट दी गयी है.

3. शहरी क्षेत्रों में नीचे दिए गये दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है

– कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी, जनरेटर.

– आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग इक्यूपमेंट, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे तार, स्विचगीयर, लाइट, पंखे, कूलर, गीजर, इनवर्टर.

– कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर.

– ऑटोमोबाइल्स, साइकिल, ट्रैक्टर.

– ऑटो एसेसरीज, बैटरी

– जेवर की दुकानें.

– चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंसेज की दुकानें.

– घड़ियों की दुकानें.

– किचन और बर्तनों की दुकानें.

– फर्नीचर की दुकानें.

3. शहरी क्षेत्रों में गैरेज और मोटर वर्कशॉप को खोलने की इजाजत मिली है.

4. होम डिलीवरी के साथ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी.

5. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने की इजाजत मिली है, जिसमें ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और सामान्य रिक्शा शामिल हैं.

ये आदेश 1 जून से 30 जून तक प्रभावी होंगे. कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं दी गयी है. उपरोक्त सारी चीजें कंटेनमेंट जोन से बाहर खुलेंगी. धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है.

Posted By : Mithilesh Jha

Prabhat Khabar Digital Desk
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