बाबा मंदिर की तर्ज पर कमेटी गठन को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को बनाएं फंक्शनल
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Oct 2021 5:55 PM
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि बाबा मंदिर की तर्ज पर काली मंदिर पथरौल की समिति बनाने के लिए देवघर के उपायुक्त के पास आवेदन दिया गया था, लेकिन समिति नहीं बनायी गयी.
Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के बाबा मंदिर की तर्ज पर काली मंदिर पथरौल की समिति बनाने को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व बोर्ड का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड क्रियाशील बनाकर अदालत को अवगत कराने को कहा है. इसके लिए खंडपीठ ने सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि बाबा मंदिर की तर्ज पर काली मंदिर पथरौल की समिति बनाने के लिए देवघर के उपायुक्त के पास आवेदन दिया गया था, लेकिन समिति नहीं बनायी गयी. मंदिर को साल में करोड़ों रुपये दान-दक्षिणा में राशि आती है. मंदिर की देखरेख के लिए बबा मंदिर की तर्ज पर समिति बनायी जानी चाहिए.
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता वंदना सिंह ने बताया कि समिति बनाने का काम धार्मिक न्यास बोर्ड का है. बोर्ड की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवनंदन झा ने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने बाबा मंदिर की तर्ज पर काली मंदिर पथरौल देवघर के प्रबंधन के लिए समिति बनाने की मांग की है.
Posted By : Guru Swarup Mishra
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