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यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी को मिली जमानत, 6 माह तक झारखंड से रहना होगा बाहर, नहीं बदल सकेंगे मोबाइल नंबर

16 अगस्त को सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में उनके घर में काम करने वाली एक लड़की की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ नाबालिग ने दुष्कर्म, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों से संबोधित करने के अलावा धमकी देने का आरोप लगाया था.

Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने यौन शोषण मामले में आरोपी सुनील तिवारी को सशर्त जमानत दी है. अदालत ने 6 माह तक झारखंड से बाहर रहने, मामले से जुड़े अनुसंधान या कोर्ट के नहीं बुलाने तक झारखंड नहीं आने और मोबाइल नंबर नहीं बदलने जैसी शर्त लगाई है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने पैरवी करते हुए जमानत देने की गुहार लगाई थी.

आदिवासी युवती के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को अदालत ने आज सशर्त जमानत दे दी है. इनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. आपको बता दें कि रांची पुलिस ने इन्हें यूपी से गिरफ्तार किया था. यूपी में गिरफ्तारी के बाद इटावा के सैफई अस्पताल में ये भर्ती रहे थे. स्वस्थ होने के बाद इन्हें रांची लाया गया था. इसके बाद ये जेल भेजे गये थे.

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आपको बता दें कि 16 अगस्त को सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में उनके घर में काम करने वाली एक लड़की की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ नाबालिग ने दुष्कर्म, गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों से संबोधित करने के अलावा धमकी देने का आरोप लगाया था. सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में बाल श्रम कानून उल्लंघन के आरोप में भी केस दर्ज किया गया है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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