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कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रांची जिला प्रशासन हुआ सख्त, अब ऑटो में तीन से अधिक लोगों के बैठने पर जुर्माना

वहीं तीन बजे के बाद बगैर वजह निकलने वाले लोगों पर थाना की गश्ती वाहन बुला कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामाारी अधिनियम तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है़ चूंकि उक्त धारा के तहत दर्ज प्राथमिकी जमानती है, इसलिए लिये निजी मुचलके पर लोगों को छोड़ने के पूर्व उनका वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या और लाइसेंस के संंबंध में भी पूरी जानकारी लेकर अभियाेजन प्रतिवेदन में अंकित करने का भी आदेश दिया गया है़

Ranchi News, Vehicle Rules Jharkhand for covid 19 in hindi रांची : स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर दिन के तीन बजे के बाद ऑटो पर तीन और निजी कार, जीप व अन्य चारपहिया वाहनों में चार से अधिक सवारी बैठाने पर पाबंदी लगायी गयी है़. ट्रैफिक एसपी ने पाबंदी का उल्लंघन करनेवालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है़ आदेश की जानकारी एसएसपी, सिटी एसपी, मुख्यालय डीएसपी एक व और दो, गोंदा, जगन्नाथपुर, लालपुर व चुटिया ट्रैफिक थाना प्रभारी और ट्रैफिक पोस्ट में तैनात पदाधिकारी व जवानों को भी दी गयी है़.

वहीं तीन बजे के बाद बगैर वजह निकलने वाले लोगों पर थाना की गश्ती वाहन बुला कर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामाारी अधिनियम तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है़ चूंकि उक्त धारा के तहत दर्ज प्राथमिकी जमानती है, इसलिए लिये निजी मुचलके पर लोगों को छोड़ने के पूर्व उनका वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या और लाइसेंस के संंबंध में भी पूरी जानकारी लेकर अभियाेजन प्रतिवेदन में अंकित करने का भी आदेश दिया गया है़

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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