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हत्या के दोषी प्रभु उरांव को उम्रकैद

Updated at : 11 Dec 2025 11:01 PM (IST)
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हत्या के दोषी प्रभु उरांव को उम्रकैद

55 हजार जुर्माना भी लगा

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गुमला. गुमला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-टू मनोज कुमार शर्मा ने बहुचर्चित बजरंग उरांव हत्याकांड मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. जज ने हत्या के अभियुक्त प्रभु उरांव को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. जज ने ग्राम चमारटोली बाहर सेरका बिशुनपुर के बजरंग उरांव की हत्या मामले में प्रभु उरांव को दोषी पाया है. धारा 302/34 आइपीसी के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. वहीं धारा 201/34 आइपीसी के तहत सात साल की सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. इस प्रकार धारा 120 (बी) आइपीसी के तहत सात साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. यह मामला एसपीटी केस नंबर 299/13 बिशुनपुर थाना कोड संख्या 14/13 से संबंधित था. बजरंग उरांव की हत्या के बाद केसकर्ता जगसन उरांव व जैक्शन उरांव ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें बजरंग उरांव की हत्या में तीन अपराधी शामिल थे. इनमें से दो अन्य अपराधियों का फैसला इस साल जनवरी में सुनाया जा चुका है. जबकि तीसरे अभियुक्त प्रभु उरांव को गुरुवार को सजा सुनायी गयी.

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