एक ही जमीन पर दो परियोजनाओं को मंजूरी, सैकड़ों ग्राहक का फंसा पैसा, जानें अग्रणी और हीरा पन्ना इन्फ्रा विवाद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Sep 2021 8:41 AM
रेरा की कार्रवाई का नया मामला सामने आया है. एक ही जमीन पर दो परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई. जिसके कारण कई ग्राहकों के पसीने छूट रहे हैं.
एक ही जमीन पर दो परियोजनाओं को मंजूरी देने के कारण कई ग्राहकों के सामने बड़ी समस्या आ गइ है. रेरा की कार्रवाई का नया मामला रूपसपुर नहर रोड के सूरज सुमन नगर का है. अग्रणी होम्स ने इस जमीन पर सूरज सुमन के नाम से प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराये बिना ही वर्ष 2013 में बुकिंग शुरू कर दी.
ब्लॉक ए, बी व सी प्रोजेक्ट के लिए ग्राहकों से एडवांस में करोड़ों रुपये लिये गये. पांच साल बाद वर्ष 2018 में अग्रणी होम्स प्रा लि के एमडी आलोक कुमार ने जमीन मालिक मनीष सिंह से लैंड एग्रीमेंट किया. इसी साल प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर रेरा में आवेदन दिया गया. मगर, अचानक ही वर्ष 2019 में जमीन मालिक ने ग्राहकों को सूचना दिये बगैर ही पैसों के विवाद में लैंड एग्रीमेंट रद्द कर दिया. इसके चलते प्रोजेक्ट सूरज सुमन में निवेश करने वाले सैकड़ों ग्राहकों का पैसा फंसा गया. इसके बाद जमीन मालिक ने वर्ष 2019 में इस जमीन का लैंड एग्रीमेंट हीरा पन्ना इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स के शरद केसरी से किया.
फिलहाल इस पर द क्राउन नाम से आवासीय प्रोजेक्ट चल रहा है. जनवरी 2021 में रेरा से इस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री भी करा ली गयी है. अब सवाल खड़ा हो रहा है कि एक ही जमीन पर दो साल के अंदर दानापुर निजामत नगर परिषद से दो परियोजनाओं को मंजूरी कैसे मिल गयी?
ग्राहकों की शिकायत पर रेरा रेरा के अध्यक्ष नवीन वर्मा, सदस्य आरबी सिन्हा और नुपूर बनर्जी की फुल बेंच ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड को यह आदेश दिया है कि वह 60 दिनों के अंदर शिकायतकर्ताओं के पैसे वापस करे. ऐसा नहीं होने पर शिकायतकर्ता उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करा सकेंगे.
रेरा ने हीरा पन्ना कंपनी की ओर से शुरू प्रोजेक्ट द क्राउन के रजिस्ट्रेशन आवेदन की जांच करने का भी निर्देश दिया है. रेरा का रजिस्ट्रेशन विंग अग्रणी के एमडी आलोक कुमार पर हुए एफआइआर से जुड़े मामले व हीरा-पन्ना के रजिस्ट्रेशन आवेदन की जांच अलग से करेगा.
ग्राहकों की शिकायत पर रेरा रेरा के अध्यक्ष नवीन वर्मा, सदस्य आरबी सिन्हा और नुपूर बनर्जी की फुल बेंच ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड को यह आदेश दिया है कि वह 60 दिनों के अंदर शिकायतकर्ताओं के पैसे वापस करे. ऐसा नहीं होने पर शिकायतकर्ता उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करा सकेंगे.
रेरा ने हीरा पन्ना कंपनी की ओर से शुरू प्रोजेक्ट द क्राउन के रजिस्ट्रेशन आवेदन की जांच करने का भी निर्देश दिया है. रेरा का रजिस्ट्रेशन विंग अग्रणी के एमडी आलोक कुमार पर हुए एफआइआर से जुड़े मामले व हीरा-पन्ना के रजिस्ट्रेशन आवेदन की जांच अलग से करेगा.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
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