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बिहार: प्राइवेट और सरकारी बसों का बढ़ेगा किराया, जानिये अगले महीने से यात्रा में कितने रुपये का बढ़ेगा बोझ

बिहार में प्राइवेट और सरकारी बसों के किराये में बदलाव किया गया है. किराये की नयी दरों को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा.

परिवहन विभाग ने निजी व सरकारी बसों का संशोधित किराया निर्धारित कर दिया है. किराये की नयी दरों को अगले माह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से अंतिम मुहर लगने के बाद लागू किया जायेगा.

15 से 20 रुपये का अतिरिक्त बोझ

जानकारी के अनुसार किराये की नयी दरों से लोगों की जेब पर कम-से-कम 15 से 20 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. विभाग ने बस मालिक और आम लोगों से संशोधित किराये के संबंध में दावा-आपत्ति मांगी है, जिसे विभाग ने वेबसाइट पर डाल दिया है. संशोधित बस भाड़े को लेकर शिकायत नहीं होने पर इसे लागू कर दिया जायेगा. विभाग ने डीलक्स, एसी, वल्वो व नगर बस सेवा के किराये की संशोधित दरें निर्धारित की हैं.

जानें नया दर

नये आदेश के तहत साधारण बस सेवा के लिए डेढ़ रुपया प्रति किमी, डीलक्स बस सेवा के लिए 1.70 रुपये प्रति किमी, डीलक्स एसी बस के लिए दो रुपये प्रति किमी और वाल्वो व मर्सिडीज बसों के लिए 2.50 रुपये प्रति किमी की दर से नया किराया निर्धारित किया गया है. इसके अलावा सिटी बस सेवा के लिए पहले चार किमी के लिए 1.60 रुपये प्रति किमी और इसके बाद प्रत्येक दो किमी पर 1.50 रुपये की दर से किराया लेने का प्रस्ताव है.

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लंबी दूरी की बसों का किराया

परिवहन विभाग ने लंबी दूरी की बसों में 101 से 250 किमी की दूरी तक बेसिक किराया दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20 फीसदी और 251 किमी से ज्यादा दूरी के लिए निर्धारित किराये में 30 प्रतिशत की कमी लाते हुए किराया निर्धारित करने को कहा है.

मनमाने किराये पर रोक लगाने की तैयारी, फेडरेशन ने किया स्वागत

परिवहन विभाग के नयी दरें निर्धारित करने का मकसद मनमाने किराये पर रोक लगाना है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बाद बस संचालकों ने मनमुताबिक किराया बढ़ा दिया है. विभाग नया किराया निर्धारित कर बढ़े किराये को ही एकरूपता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है.बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने कहा कि नयी दरों से यात्री किराये में 10-20 रुपये का अंतर आयेगा. फेडरेशन परिवहन विभाग के यात्री किराये बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का स्वागत करता है. हालांकि, लंबी दूरी की बसों में 20% और 30% की छूट देने के प्रस्ताव पर विभाग को फिर से विचार करना चाहिए.

ये दिये गये हैं निर्देश

-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार प्वाइंट टू प्वाइंट किराया निर्धारित करेंगे.

-नगर बस सेवा के लिए प्रथम स्टेज चार किमी का और अगला प्रत्येक स्टेज दो किमी का होगा.

-लंबी दूरी की बस सेवा के भाड़े की गणना प्रथम 100 किमी तक उस श्रेणी की बेसिक भाड़ा दर के आधार पर होगी, जबकि 101 से 250 किमी की दूरी तक के -लिए उस श्रेणी की बेसिक भाड़ा दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20% की कमी और 251 किमी से ज्यादा दूरी के लिए उस श्रेणी की बेसिक भाड़ा दर के आधार पर निर्धारित किराये में 30% की कमी लाते हुए भाड़ा निर्धारित किया जायेगा.

-प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका भी रहेगी.

-निर्धारित दरों से कोई अधिक भाड़ा वसूलेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी.

-सभी बसों में एक शिकायत पंजी रहेगी.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar News Desk
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