पटना में 30 मई से तीन रुपये प्रति स्टॉप बढ़ेगा ऑटो भाड़ा, अब सात की जगह 10 रुपये होगा न्यूनतम किराया

Updated at : 22 May 2022 7:57 AM (IST)
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पटना में 30 मई से तीन रुपये प्रति स्टॉप बढ़ेगा ऑटो भाड़ा, अब सात की जगह 10 रुपये होगा न्यूनतम किराया

Patna News: 25 मई को विभिन्न ऑटो यूनियनों के साथ बैठक की जायेगी. 26 मई को प्वाइंट टू प्वाइंट किराया सूची जारी की जायेगी जो वर्तमान किराया से प्रति स्टॉपेज दो से तीन रुपये अधिक होगा.

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पटना. तीन वर्षों में ऑटो चालक तीसरी बार अपने किराया में मनमानी वृद्धि करेंगे. 30 मई से दो से तीन रुपये प्रति स्टाॅप ऑटो किराया की वृद्धि होगी. साथ ही 15 से 20 फीसदी तक हर रुट में रिजर्व ऑटो किराया बढ़ेगा. बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेंपू चालक संघ एक्टू के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा और पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ सीटू के महासचिव बिजली प्रसाद ने शनिवार को संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि बीते दिनों पेट्रोल और सीएनजी की कीमत में होने वाली भारी वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इससे पहले बीते वर्ष जून में भी ऑटो किराया में एक से दो रुपये प्रति स्टॉपेज की वृद्धि ऑटो चालक ने बिना आरटीए और परिवहन विभाग की इजाजत के कर चुके हैं. वर्ष 2019 में भी किराया में 10 से 20 फीसदी तक की वृद्धि कर चुके हैं.

26 मई को जारी होगी किराया सूची

25 मई को विभिन्न ऑटो यूनियनों के साथ बैठक की जायेगी. 26 मई को प्वाइंट टू प्वाइंट किराया सूची जारी की जायेगी जो वर्तमान किराया से प्रति स्टॉपेज दो रुपये अधिक होगा जबकि रिजर्व ऑटो किराया में 15 से 20 फीसदी की वृद्धि होगी.

सात की जगह 10 रुपये होगा न्यूनतम किराया

ऑटो किराया में सर्वाधिक तीन रुपये की वृद्धि न्यूनतम किराया में होगी. यह सात रुपये की जगह अब 10 रुपये होगा.

नौ वर्ष पहले आरटीए ने किया था अंतिम बार किराया निर्धारण : परिवहन विभाग और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने अंतिम बार किराया निर्धारण नौ वर्ष पहले वर्ष 2013 में किया था. इसके लिए परिवहन विभाग ने पेट्रोल ऑटो के लिए प्रति किमी तीन रुपये और डीजल ऑटो के लिए 2.5 रुपये का रेट तय किया था. इसी के अनुरूप आरटीए ने प्वाइंट टू प्वाइंट किराया तय किया था.

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ऑटो चालकों के किराया वृद्धि के संबध में मेरे सामने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है. आने के बाद उस पर प्रक्रियानुसार विचार किया जायेगा. ऑटो चालकों का खुद किराया निर्धारण परमिट की शर्तों का उल्लंघन है. ऐसा होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. -राकेश कुमार, सचिव आरटीए

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