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बिहार सरकार की सेवा से रिटायर पेंशनरों को बड़ी राहत, जीवन प्रमाणपत्र के लिए अब बदले गये नियम!

बिहार सरकार की सेवा से रिटायर वैसे कर्मी जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, उन्हें अब अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है. इसे लेकर तैयारी की जा रही है...

बिहार सरकार की सेवा से रिटायर होने वाले कर्मियों को अब दो श्रेणी में जीवन प्रमाण पत्र देना होगा. एक कैटगरी में साल उम्र से अधिक के पेंशनर रखे गये हैं तो दूसरी कैटगरी में 80 साल उम्र से कम के पेंशनर. अब 80 साल उम्र के अधिक के पेंशनरों को 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा. केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने भी यह फैसला लिया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार सरकार की सेवा से रिटायर वैसे कर्मी जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक हो, उन्हें अब 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाणपत्र देना होगा. पहले सभी उम्र के पेंशनरों को एक नवंबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था. केंद्र सरकार के 80 वर्ष या उससे अधिक के सरकारी सेवानिवृत कर्मियों को इस साल अक्टूबर में ही जीवन प्रमाण पत्र देना देना पड़ा था. लेकिन केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश के बाद अब राज्य में बदलाव किया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त विभाग के उपायुक्त ने बुधवार को उन बैंकों को पत्र लिखा है जिनमें बिहार सरकार के कर्मियों के पेंशन वाले खाते हैं. बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने यह पत्र एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, केनरा बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के अलावा कोषागार पदाधिकारियों को लिखा है.

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी रुकावट के अपना पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाणपत्र हर साल जमा कराना होता है. आम तौर पर हर साल ये प्रमाणपत्र नवंबर माह से जमा कराया जाता है. लेकिन अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त समय दिया गया है. अब अक्टूबर माह से ही वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं.

Posted By: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar Digital Desk
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