नाबालिग बच्ची को मिला न्याय
Updated at : 27 Apr 2018 5:38 AM (IST)
विज्ञापन

16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आखिरकार उनको आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा इस मामले में दो सहअभियुक्तों छात्रावास की वार्डन शिल्पी और गुरुकुल के संचालक शरतचंद्र को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई […]
विज्ञापन
16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आखिरकार उनको आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
इसके अलावा इस मामले में दो सहअभियुक्तों छात्रावास की वार्डन शिल्पी और गुरुकुल के संचालक शरतचंद्र को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गयी. इन दोनों पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया. यह कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है. यह पाक्सो एक्ट में पहली बड़ी सजा है.
यह जज मधुसूदन शर्मा का नाबालिग बच्चियों के दुष्कर्म के प्रति सराहनीय कदम है. यह फैसला यही दर्शाता है कि ऐसी घटनाएं होंगी तो अपराधी को कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा. यह देश-हित में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है.
राहुल उपाध्याय, इमेल से
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




