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31 तक रिटर्न जमा नहीं करने पर 10 हजार जुर्माना

हाजीपुर : इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अंतिम तिथि के बाद रिटर्न जमा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. यह रिटर्न पर्सनल इनकम टैक्स व ऐसे करदाता जिनके अकाउंट का ऑडिट नहीं होता है, उनको दाखिल करना होता है. हालांकि ऐसे करदाता जिनकी […]

हाजीपुर : इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अंतिम तिथि के बाद रिटर्न जमा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. यह रिटर्न पर्सनल इनकम टैक्स व ऐसे करदाता जिनके अकाउंट का ऑडिट नहीं होता है, उनको दाखिल करना होता है.

हालांकि ऐसे करदाता जिनकी आय पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में मात्र एक हजार रुपये ही देने होंगे. आयकर विभाग के सूत्र बताते हैं कि जिले के लगभग दस हजार से अधिक करदाताओं की ओर से अब तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है. उनके लिए 15 दिनों का समय बचा है.
रिटर्न दाखिल नहीं करने पर होगा नोटिस : आयकर विभाग के अनुसार सभी करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना आइटीआर जमा करना जरूरी है. यदि कोई करदाता अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा.
आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक आइटीआर दाखिल करने वालों को 5000 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. यदि कोई करदाता 31 दिसंबर तक भी रिटर्न नहीं भर पाता है तो 31 मार्च, 2020 तक आइटीआर दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि कोई 31 मार्च तक भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो आयकर विभाग उसे नोटिस जारी कर सकता है.
नौकरी पेशा को देना होगा फॉर्म 16 : यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-16 जरूर पेश करें. फॉर्म-16 कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को दिया जाता है. कंपनियां 30 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 भेज देती हैं, लेकिन इस बार बदलाव के कारण इसमें देरी हो सकती है. फॉर्म-16 में कंपनी की ओर से पूरे साल में आपको दी गयी रकम और टैक्स कटौती की जानकारी होती है.
निर्धारित समय सीमा में ही दाखिल करें आइटीआर : कर विशेषज्ञ सीए प्रदीप कुमार के अनुसार इस बार आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. अंतिम समय में करदाताओं में आइटीआर दाखिल करने की होड़ मची रहती है. इससे कई बार इ-फाइलिंग की साइट भी ठप हो जाती है. ऐसे में फाइलिंग में देरी और जुर्माने से बचने के लिए जल्द अपना आइटीआर जमा कर दें.
नया आइटीआर फॉर्म जारी : आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स का नोटिफिकेशन कर दिया है. नये फार्म्स में बीते साल के मुकाबले ज्यादा जानकारियां मांगी गयी हैं. मसलन किरायेदार का पैन नंबर भी रिटर्न में दरसाना होगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
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