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नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भगोड़ा कानून के तहत अदालत में किया गया तलब

मुंबई : मनी लांड्रिंग निरोधक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन देकर क्रमश: 25 सितंबर और 26 सितंबर को पेश होने को कहा है. अधिकारियों ने गुरुवार को […]

मुंबई : मनी लांड्रिंग निरोधक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन देकर क्रमश: 25 सितंबर और 26 सितंबर को पेश होने को कहा है. अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी.

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ईडी की अर्जी में इन दोनों के खिलाफ नये भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत दो अरब डॉलर पीएनबी धोखाधड़ी मामले में दोनों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है. इस कानून के तहत सरकार को देश की कानूनी एजेंसियों से बचने के लिए विदेश भागे आर्थिक अपराधियों की सम्पत्ति जब्त कर उसे बेचने का अधिकार है.

एजेंसी ने हाल ही में अदालत में अर्जी लगा कर इन दोनों हीरा कारोबारियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश देने का आग्रह किया था. अधिकारियों के अनुसार, अदालत ने नीरव मोदी को 25 सितंबर को और मेहुल चोकसी को अगले दिन हाजिर होने का सम्मन जारी किया है.

ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष दोनों के खिलाफ दो अलग-अलग आवेदन दिये थे. संसद ने बुधवार को राज्यसभा में भगोड़ा विधेयक को मंजूरी दे दी. लोकसभा ने 19 जुलाई को इसकी मंजूरी दी. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक-2018 12 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे 19 मार्च को मंजूरी दी गयी.

इससे पहले सरकार ने इस काननू को अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया था. यह विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उस अध्यादेश का स्थान लेगा. पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर 13,400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) नीरव मोदी और चोकसी के खिलाफ जांच कर रहे है.

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