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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा – मुशर्रफ देश लौटकर मुकदमे का सामना करें, उनके लिए अच्छा होगा

इस्लामाबाद : इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान लौटकर राजद्रोह के मामले में मुकदमे का सामना करना बेहतर होगा. साथ ही हाईकोर्ट ने उनके वकील को निर्देश दिया कि वह मामले में सुनवाई की अगली तारीख पर पूर्व तानाशाह का यात्रा कार्यक्रम जमा करायें. जनरल मुशर्रफ 2016 से दुबई में रह […]

इस्लामाबाद : इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान लौटकर राजद्रोह के मामले में मुकदमे का सामना करना बेहतर होगा. साथ ही हाईकोर्ट ने उनके वकील को निर्देश दिया कि वह मामले में सुनवाई की अगली तारीख पर पूर्व तानाशाह का यात्रा कार्यक्रम जमा करायें.

जनरल मुशर्रफ 2016 से दुबई में रह रहे हैं और 2007 में देश में आपातकाल लागू करने के लिए राजद्रोह के मामले का सामना कर रहे हैं. पूर्व सैन्य शासक मार्च 2016 में इलाज के लिए दुबई चले गये थे और फिर वापस नहीं लौटे. इस मामले में उनपर मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के समक्ष बार-बार पेश नहीं होने पर 75 वर्षीय पूर्व सेना प्रमुख को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. दो न्यायाधीशों की एक खंड पीठ मुशर्रफ द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उन्होंने विशेष अदालत द्वारा उनका बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक आयोग गठित किये जाने को चुनौती दी थी.

डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) की खंडपीठ ने वकील से कहा कि वह मुशर्रफ के पास दुबई जायें, उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार करें और संभव हो तो पूर्व नेता को वापस लेकर आयें. पीठ ने कहा, यह जनरल मुशर्रफ के लिए अच्छा होगा अगर वह वापस आकर मुकदमे का सामना करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
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