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Vande Bharat Train: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 4 वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव, मामला दर्ज

Vande Bharat Train: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अज्ञात बदमाशों ने चार वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव किया. पथराव की इस घटना में ट्रेन की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गयी. दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु मंडल में रविवार को हुई इस घटना में किसी भी यात्री या कर्मचारी को चोट नहीं आई, लेकिन वंदे भारत ट्रेनों की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए.

Vande Bharat Train: पथराव मामले में केस दर्ज

अधिकारियों ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की प्रत्येक घटना के संबंध में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. एसडब्ल्यूआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए जांच की जा रही है.

कब-कब और कैसे हुई पथराव की घटना

एसडब्ल्यूआर के अधिकारियों के मुताबिक, पहली घटना सुबह 6.15 बजे हुई जब ट्रेन (संख्या 20661) धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस चिक्काबनवारा रेलवे स्टेशन से गुजरी थी तो उसपर पथराव किया गया. दूसरी घटना दोपहर 3.20 बजे हुई जब ट्रेन (नंबर 20662) धारवाड़ से बेंगलुरु सिटी जंक्शन की ओर जा रही थी. तीसरी घटना शाम 4.30 बजे हुई जब मैसूर जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली ट्रेन (संख्या 20608) पर आंध्र प्रदेश के कुप्पम स्टेशन से पहले पथराव किया गया. चौथी घटना रात 8 बजे हुई, जब ट्रेन (संख्या 20704) आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के धर्मावरम जंक्शन के पास से गुजरी थी.

Vande Bharat Train: पथराव की घटना को रोकने के लिए गश्ती जारी

रेलवे सुरक्षा बल ट्रेनों पर पथराव की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेंगलुरु मंडल में संवेदनशील स्थानों और खंडों पर गश्त कर रहे हैं. एसडब्ल्यूआर ने कहा, हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे के कुछ खंडों चाल्गेरी-कुमारपट्टनम साइडिंग के बीच और चिक्काबनावारा, कुप्पम और धर्मावरम रेलवे स्टेशनों के पास वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव की कुछ घटनाएं सामने आई हैं. रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी (सरकारी रेलवे पुलिस) के जवान ऐसे क्षेत्रों में निगरानी रख रहे हैं.

Vande Bharat Train: रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 154 के तहत ट्रेनों में पथराव करना अपराध

रेलवे अधिनियम में निर्धारित धारा 153 (जानबूझकर किए गए कार्य या चूक से रेलवे से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 154 (जल्दबाज़ी या लापरवाही से किए गए कार्य या चूक से रेलवे से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत ट्रेनों पर पथराव करना एक आपराधिक अपराध है.

यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

एसडब्ल्यूआर ने जनता और यात्रियों से अपील की है कि अगर वे अतिक्रमण और ट्रेन पर पथराव जैसी घटनाओं का सामना करते हैं तो वे टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (139) पर सूचित करें. इसमें कहा गया कि रेलवे की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है.

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