Unlock1/ Lockdown 5.0 : मॉल, होटल, धार्मिक स्थलों को लेकर जारी की गयी नई गाइडलाइंस, जानें जरूरी बात

Kolkata: Health workers wait to screen passengers travelling from Bangladesh, during the ongoing nationwide COVID-19 lockdown, at NSCBI Airport in Kolkata, Monday, May 18, 2020. (PTI Photo/Ashok Bhaumik) (PTI18-05-2020_000139B)
देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने Unlock1 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है. यह गाइडलाइन खास तौर पर धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों और कार्यस्थल को लेकर जारी किया गया है.
नयी दिल्ली : देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने Unlock1 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है. यह गाइडलाइन खास तौर पर धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों और कार्यस्थल को लेकर जारी किया गया है.
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में बताया है कि इन स्थानों पर काम के साथ-साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कॉमरेडिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है.
Persons above 65 years of age, persons with comorbidities, pregnant women, children below the age of 10 years are advised to stay at home: Ministry of Health and Family Welfare #Unlock1 https://t.co/gTVTn4S5Jm
— ANI (@ANI) June 4, 2020
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेस्तरां में COVID19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है. जिसके अनुसार रेस्तरां में सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए अनिवार्य सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.
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गौरतलब है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 मई को लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी किया था. जिसमें बताया गया था कि देश के निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है. साथ ही घोषणा की गयी थी कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी.
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों में मौजूद धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं. मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी के नियम तथा अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए. एसओपी में कहा गया है कि संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति न दी जाए, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं. इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और प्रसाद वितरण तथा पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. एसओपी में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए तथा वहां प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम छह फुट की भौतिक दूरी रखी जानी चाहिए.
Union Ministry of Health and Family Welfare has issued Standard Operating Procedure to contain the spread of #COVID19 at restaurants. #Unlock1 pic.twitter.com/mRI4ZmpDld
— ANI (@ANI) June 4, 2020
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर सभी शॉपिंग मॉल आठ जून से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा मंत्रालय ने मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है. कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए मंत्रालय द्वारा शॉपिंग मॉल के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य कर दिया गया है. चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. मंत्रालय ने कहा कि शॉपिंग मॉल में खरीदारी, भोजन करने या मनोरंजन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन स्थानों पर सामाजिक दूरी और अन्य उपायों का पालन किया जाना चाहिए. एसओपी के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का मॉल में विशेषकर प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए एसओपी जारी कर कहा कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा. सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणुमुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है. यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे. मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
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