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Unlock 1 : आठ जून से खुल रहे हैं मॉल, जाने से पहले गांठ बांध ले ये जरूरी बात

अनलॉक वन (Unlock 1) में आठ जून से मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की छूट दी जा रही है. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एसओपी (Standard operating procedure) जारी किया गया है. आपको बता दें कि कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर पूरे देश को अनलॉक किया गया है.

अनलॉक वन में आठ जून से मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की छूट दी जा रही है. इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एसओपी (Standard operating procedure) जारी किया गया है. आपको बता दें कि कंटोनमेंट एरिया को छोड़कर पूरे देश को अनलॉक किया गया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर सभी शॉपिंग मॉल आठ जून से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा मंत्रालय ने मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है. कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम के लिए मंत्रालय द्वारा शॉपिंग मॉल के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य कर दिया गया है. चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी.

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मंत्रालय ने कहा कि शॉपिंग मॉल में खरीदारी, भोजन करने या मनोरंजन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन स्थानों पर सामाजिक दूरी और अन्य उपायों का पालन किया जाना चाहिए. एसओपी के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का मॉल में विशेषकर प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

मंत्रालय ने कहा कि मॉल में संक्रमण निवारक उपायों से जुड़े संदेश ऑडियो-विजुअल माध्यमों से प्रदर्शित किए जाने चाहिए. एसओपी में कहा गया है कि मॉल में आगंतुकों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी और इसके लिए मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके. मंत्रालय ने कहा कि अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा. मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा.

एसओपी में कहा गया है कि घर पर सामान पहुंचाने(होम डिलीवरी) वाले कर्मचारियोंको अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भली-भांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी. सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रवेश द्वार और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखनी होगी. मंत्रालय ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह दी.

Posted By : Amitabh Kumar

Prabhat Khabar Digital Desk
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