तमिलनाडु (Tamil Nadu) में सिनेमाघरों (theaters) को गृह मंत्रालय (coronavirus central govt guidelines) ने तगड़ा झटका दिया है. दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सभी सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के बढ़ाकर 100 प्रतिशत के साथ खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उस आदेश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोक लगा दिया.
गृह मंत्रालयन ने कहा, कोई भी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के दिशा निर्देशों को हल्का या बदल नहीं सकता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, 28 दिसंबर 2020 को जारी गाइलाइंस के मुताबिक ही राज्य में कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए.
गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपने आदेश को वापस ले और केंद्र सरकार की ओर से जो दिशा-निर्देश जारी किया गया है, उसी के अनुरूप आदेश जारी करे और मंत्रालय को इसकी जानकारी दे.
गौरतलब है कि ब्रिटेन में फैले कोरोना के नये स्ट्रेन के मामले देश में भी मिलने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि नये प्रकार के स्ट्रेन के मद्देनजर निगरानी और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है. केंद्र ने 31 जनवरी तक सख्ती बनाये रखने का आदेश दिया है.
दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां मास्क पहनने, हाथ सेनेटाइज करने और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं. मालूम हो देश में कोरोना के नये मामलों में कमी तो आ रही है, लेकिन इस बीच नये स्ट्रेन के मामले बढ़कर 70 के पार पहुंच चुके हैं.
जबकि तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण 811 नये मामले सामने आये और 11 लोगों मौत हो गयी. इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 8,23,181 तक पहुंच गई है तथा 11 और लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 12,188 हो गई है. वहीं नये मरीजों में ब्रिटेन से लौटे सात यात्री भी शामिल हैं.
Posted By - Arbind kumar mishra