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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिश्तों में आई दरार खत्म नहीं होने पर टूट सकती है शादी

पीठ ने कहा कि हमने व्यवस्था दी है कि इस अदालत के लिए किसी शादीशुदा रिश्ते में आई दरार के भर नहीं पाने के आधार पर उसे खत्म करना संभव है. न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके अधिकारों के प्रयोग से संबंधित कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया.

By Prabhat Khabar Digital Desk
Updated Date
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
फाइल फोटो

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