Supreme Court : हाईवे और सड़कों से तुरंत हटाए जाएं आवारा मवेशी, सुप्रीम कोर्ट का आया सख्त आदेश

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सुप्रीम कोर्ट (Photo: PTI)

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेरिटी को राजमार्गों पर पाए जाने वाले आवारा पशुओं को हटाने और उन्हें स्पेसिफाइड शेल्टर में ट्रांसफर करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया. जानें कोर्ट ने क्या कहा?

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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई सहित अन्य ऑथेरिटी को निर्देश दिया कि वे राजमार्गों, एक्सप्रेसवे से मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाना सुनिश्चित करें. कोर्ट ने ऑथेरिटी से राजमार्गों के उन हिस्सों की पहचान करने के लिए संयुक्त अभियान चलाने को कहा जहां आवारा पशु अक्सर पाए जाते हैं. शीर्ष कोर्ट ने शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों जैसी जगहों में कुत्तों द्वारा काटे जाने की बढ़ती घटनाओं पर भी गौर किया.

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सुप्रीम कोर्ट ने ऑथेरिटी से सरकारी, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि के परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश रोकने को कहा. कोर्ट ने ऑथेरिटी को निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि के परिसरों में पाए जाने वाले आवारा कुत्तों को स्पेसिफाइड शेल्टर में ले जाएं. कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है.

सड़कों से आवारा जानवरों को हटाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के अलावा अन्य सड़कों से आवारा जानवरों को हटाएं. कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष हाईवे पेट्रोल टीम बनानी होगी, जो सड़क पर आवारा जानवरों को पकड़कर सुरक्षित शेल्टर होम में ले जाए, जहां उनकी देखभाल की जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को कहा था कि वह उन संस्थानों में कुत्तों के काटने की गंभीर समस्या को रोकने के लिए अंतरिम दिशानिर्देश जारी करेगा, जहां कर्मचारी आवारा कुत्तों को खाना देते हैं और उन्हें रहने की जगह देते हैं. यह मामला कोर्ट 28 जुलाई को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुन रहा है. रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से विशेषकर बच्चों में रेबीज फैलने का खतरा बढ़ गया है.

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