सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा को लगायी फटकार, कहा- टीवी पर पहले ही देश से मांग लेनी चाहिए थी माफी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Jul 2022 11:50 AM
विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि उनके बयानों से देश में अशांति फैली है. उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.
भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की अपील की है. शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.
निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज़ सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। pic.twitter.com/C53GCbPIXO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2022
अदालत ने लगाई फटकार: वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण पर निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई. हालांकि, अदालत में शर्मा की याचिका पर सुनवाई अभी हो रही है. मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि उनके बयानों से देश में अशांति फैली है. SC ने ये भी कहा कि, उन्होंने “राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा” दिया है. बता दें, एक टीवी डिबेट के दौरान शर्मा ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी कर दी थीं, जिसके कारण उन्हे जांच का सामना करना पड़ रहा है. भाजपा ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है.
नूपुर शर्मा के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात: इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नूपुर शर्मा की ओर से तैनात वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है. साथ ही अपनी टिप्पणियों को भी वापस ले लिया है. इस पर SC ने ने फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.
देश में मांगनी चाहिए माफी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी. उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है. SC ने कहा कि टीवी चैनल और नूपुर शर्मा को ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन है.
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