Satyendra Jain: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. ईडी ने उनकी कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 15 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA)के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया है. यह जांच सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने के एक कथित मामले और आय से अधिक संपत्ति रखने के एक और मामले से संबंधित है. सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. जैन पर 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. ईडी ने 2022 में जैन की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
संजय जैन की बढ़ी मुश्किलें
ईडी ने जैन की यह संपत्ति जब्ती से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जैन के करीबी सहयोगी- अंकुश जैन और वैभव जैन- संजय जैन की संपत्ति के बेनामी धारक थे और उन्होंने आय प्रकटीकरण योजना 2016 के तहत अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे.
सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट
सीबीआई ने सत्येंद्र कुमार जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के तहत FIR दर्ज कराई थी. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद पर रहते फरवरी 2015 से मई 2017 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी. इसको लेकर सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल की थी.

