Sambhal Mosque Survey : निचली अदालत नहीं ले कोई एक्शन, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Published by : Amitabh Kumar Updated At : 29 Nov 2024 12:33 PM
supreme court hearing Sambhal Mosque
Sambhal Mosque Survey : संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इलाके में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं.
Sambhal Mosque Survey : उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले. मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी नहीं किया जाए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि वह सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए ?
शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए. कोर्ट ने मामले को लंबित रखा. मामले की सुनवाई 6 जनवरी, 2025 को तय की.
मस्जिद की प्रबंधन समिति ने किस आदेश को चुनौती दी
शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने शीर्ष कोर्ट में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के आदेश को चुनौती दी है. इस आदेश में मुगलकालीन मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी गई थी. हिंदु पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को नष्ट करके किया गया था. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुक्रवार को विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की.
जुमे की नमाज के पहले संभल में प्रशासन अलर्ट
इस बीच, उत्तर प्रदेश के संभल में जुमे की नमाज के पहले प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया. जामा मस्जिद के गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं. इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है. संभल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है क्योंकि कोर्ट द्वारा नियुक्त एएसआई टीम आज शाही जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में क्या कहा?
मस्जिद कमेटी की याचिका में कहा गया है कि मस्जिद 16वीं शताब्दी से अस्तित्व में थी. मुस्लिम लगातार इसका इस्तेमाल पूजा स्थल के रूप में करते रहे हैं, लेकिन आठ वादियों द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद मामले को जल्दबाजी में निपटा दिया गया. इनका कहना है कि इस मस्जिद को ‘श्री हरि हर मंदिर’ को नष्ट करने के बाद बनाया गया था. याचिका में कहा गया है कि यह वाद 19 नवंबर को प्रस्तुत किया गया था. उसी दिन ट्रायल कोर्ट ने एकपक्षीय आदेश दिया. इसमें मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था.
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आदेश के दो घंटे के भीतर सर्वे हुआ शुरू
मस्जिद प्रबंधन ने कहा कि आदेश के दो घंटे के भीतर, एडवोकेट कमिश्नर, वादी के वकील और पुलिस बल सर्वे करने के लिए मस्जिद पहुंच गए. सर्वे शाम 6 बजे शुरू हुआ और रात 8.30 बजे तक जारी रहा. टीम 24 नवंबर की सुबह दूसरे सर्वे के लिए पहुंची और नमाज के लिए मस्जिद में मौजूद नमाजियों से परिसर छोड़ने को कहा.
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By Amitabh Kumar
अमिताभ कुमार झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं और पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. डिजिटल न्यूज में अच्छी पकड़ है और तेजी के साथ सटीक व भरोसेमंद खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में अमिताभ प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर फोकस करते हैं और तथ्यों पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देते हैं. हरे-भरे झारखंड की मिट्टी से जुड़े अमिताभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जिला स्कूल रांची से पूरी की और फिर Ranchi University से ग्रेजुएशन के साथ पत्रकारिता की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही साल 2011 में रांची में आयोजित नेशनल गेम को कवर करने का मौका मिला, जिसने पत्रकारिता के प्रति जुनून को और मजबूत किया.1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है. प्रभात खबर से जुड़ने के बाद कई बड़े चुनाव कवर करने का अनुभव मिला. 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड विधानसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. चुनावी माहौल, जनता के मुद्दे और राजनीतिक हलचल को करीब से समझना रिपोर्टिंग की खास पहचान रही है.
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