Sambhal Electricity Raid : अवैध मस्जिद ध्वस्त करने के बाद संभल में बिजली चोरों को प्रशासन ने पकड़ा
Published by : Amitabh Kumar Updated At : 05 Jan 2026 9:50 AM
संभल में बिजली चोरी पर एक्शन (Photo: X)
Sambhal Electricity Raid : उत्तर प्रदेश के संभल में डीएम-एसपी ने मुस्लिम इलाकों में रात के समय छापेमारी कर बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. इससे पहले एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया था.
Sambhal Electricity Raid : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने राया बुजुर्ग गांव में स्थित एक अवैध मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद बिजली चोरों को पकड़ा है. जिले में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि रैसट्टी थाना क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत सात टीमें बनाई गईं. जांच के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी सामने आई. कुछ स्थानों पर एक ही कनेक्शन से 50 से 60 घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी. इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक तरह का मिनी पावर स्टेशन और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम भी बना रखा था. मामले में जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जिलाधिकारी ने कहा कि मिले सबूतों के आधार पर दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और अन्य मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी.
#WATCH | Sambhal, Uttar Pradesh: Sambhal District Magistrate Rajendra Pensia says, "An operation was conducted against electricity theft in the Raisatti police station area, for which seven teams were formed. A large amount of theft was detected, but there were one or two places… pic.twitter.com/7EshfDqfTm
— ANI (@ANI) January 5, 2026
एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया गया संभल जिले में
संभल जिले में प्रशासन ने राया बुजुर्ग गांव में बनी एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तर) कुलदीप सिंह ने बताया कि मस्जिद प्रबंधन समिति को पहले ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश और पर्याप्त समय दिया गया था. इसके बावजूद ढांचा पूरी तरह नहीं हटाया गया. प्रक्रिया अधूरी रहने और काम लंबित पाए जाने पर प्रशासन ने कानून के तहत विध्वंस की कार्रवाई की. नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल ने बताया कि यह ढांचा भूखंड संख्या 459 पर बना था, जो खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है और तहसीलदार न्यायालय ने सितंबर में इसके लिए बेदखली का आदेश पारित किया था. दो अक्टूबर को एक सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.
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By Amitabh Kumar
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