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Railway: एक जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ किराया  

Updated at : 30 Jun 2025 7:53 PM (IST)
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Indian Railway

भारतीय रेल (File Photo)

रेलवे ने रेल किराये में वृद्धि की है, जिसके तहत साधारण श्रेणी में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं की गयी है. वहीं 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये और 2500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपये तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की वृद्धि की गयी है.

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Railway: रेलवे ने किराया में वृद्धि की है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा. रेलवे ने इस किराया वृद्धि को किराया संरचनाओं को व्यवस्थित करने और यात्री सेवाओं की वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल किराये को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास बताया है. संशोधित किराया भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ (आईआरसीए) द्वारा जारी अद्यतन यात्री किराया तालिका पर आधारित है. रेल मंत्रालय ने किराया युक्तिकरण की मुख्य विशेषताएं बताते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2025 से जो किराया प्रभावी होगा उसमें उपनगरीय एकल यात्रा किराये और सीज़न टिकटों (उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्गों के लिए) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. 

साधारण गैर-एसी श्रेणियों (गैर-उपनगरीय रेलगाड़ियों) के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया प्रति किलोमीटर आधा पैसा बढ़ाया जाएगा, इसमें 500 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये की बढ़ोतरी, 1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपये की बढ़ोतरी और  2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है. इसी तरह से  स्लीपर क्लास, मेल एक्सप्रेस, एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास आदि में भी की गयी है. श्रेणी-वार किराया संरचना के अनुसार किराया संशोधन प्रमुख और विशेष ट्रेन सेवाओं जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जनशताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्टाडोम कोच, अनुभूति कोच और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं पर भी लागू होता है.

सहायक शुल्क पहले की तरह 

सहायक शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे तथा जीएसटी नियमों के अनुसार लागू रहेगा. किराया राउंडिंग सिद्धांत मौजूदा मानदंडों के अनुसार बने रहेंगे. यदि कोई यात्री 01.07.2025 को या उसके बाद टिकट बुक किया है, तो उस पर बढ़ा हुआ किराया लगेगा. इस तिथि से पहले जारी किए गए टिकट किराये में बिना किसी सुधार के मौजूदा किराए पर वैध रहेंगे. रेल मंत्रालय ने संशोधित किराया संरचना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोनल रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. जोनल रेलवे को सभी स्टेशनों पर किराया डिस्प्ले अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है.

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Anjani Kumar Singh

लेखक के बारे में

By Anjani Kumar Singh

Anjani Kumar Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

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