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राहुल गांधी की संसद में धमाकेदारी एंट्री, कल अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में करेंगे बहस की शुरुआत

सांसद राहुल गांधी 8 अगस्त को लोकसभा में होने वाली अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में अपनी बात रखेंगे. संभावना है कि वह कल सदन में कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत करेंगे. सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहत मिलने के बाद संसद में राहुल गांधी को सभी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं.

मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के तीन दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई. जिसके बाद राहुल करीब 136 दिनों के बाद संसद पहुंचे. जहां कांग्रेस सांसदों ने उनका भव्य स्वागत किया. संसद में धमाकेदार एंट्री के बाद अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात भी रखने वाले हैं.

8 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे राहुल गांधी

सांसद राहुल गांधी 8 अगस्त को लोकसभा में होने वाली अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में अपनी बात रखेंगे. संभावना है कि वह कल सदन में कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत करेंगे. सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहत मिलने के बाद संसद में राहुल गांधी को सभी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं. कांग्रेस ने अपने नेता की सदस्यता बहाल होने का स्वागत किया और कहा कि वह चाहती है कि राहुल गांधी लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मुख्य वक्ता हों. इधर सदस्या बहाल होने के बाद जब राहुल गांधी लोकसभा से निकल रहे थे, तब पत्रकारों ने उनसे प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आप सब भी खुश लग रहे हैं, ये क्या हो रहा है. मालूम हो राहुल गांधी मीडिया पर भी मोदी सरकार के साथ मिले होने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं.

राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाली को कांग्रेस ने बताया ‘सत्य की जीत’

राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल देखा जा रहा है. सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ता एक-दूसरे का मिठाई बांट रहे हैं. राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर सचिवालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चार अगस्त के फैसले के मद्देनजर गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है. अधिसूचना में कहा गया है, 24 मार्च, 2023 की अधिसूचना की निरंतरता में उच्चतम न्यायालय ने चार अगस्त, 2023 को विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 8644/2023 को लेकर एक आदेश पारित किया है, जिसमें केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सूरत) की अदालत द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2023 को दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया था. इसमें आगे कहा गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के दिनांक चार अगस्त, 2023 के आदेश के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के आलोक में श्री राहुल गांधी की (बतौर सदस्य) अयोग्यता पर रोक लगा दी गई जो आगे न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगी.

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सदस्यता बहाली के बाद दोपहर 12 बजे संसद पहुंचे राहुल गांधी

सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी करीब 12 बजे संसद भवन पहुंचे और लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए. संसद भवन पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया और फिर सदन में गए.

संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी का स्वागत किया. विपक्षी सांसदों ने ‘राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं’ और ‘राहुल गांधी जिंदाबाद’ के नारे लगाए.

सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर प्रोफाइल बदला

सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल का ब्यौरा बदला और संसद सदस्य लिखा. सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने ‘डिस्क्वालीफाइड एमपी’ (अयोग्य ठहराए गए सांसद) लिखा था.

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का खरगे ने किया स्वागत

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत के लोगों, खासकर वायनाड संसदीय क्षेत्र की जनता को राहत मिली है. खरगे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है. यह (कदम) भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड की जनता के लिए राहत लेकर आया है. उन्होंने कहा, भाजपा और मोदी सरकार के कार्यकाल का अब जो भी समय बचा है, उन्हें उसका उपयोग विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर लगाया रोक, निजली अदालत के फैसले को पलटा

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर, शुक्रवार चार अगस्त को रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने चार अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी.

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