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Nikita Tomar Murder Case : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया, तीसरा आरोपी बरी, 26 को सजा पर होगी बहस

Updated at : 24 Mar 2021 5:49 PM (IST)
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Nikita Tomar Murder Case : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया, तीसरा आरोपी बरी, 26 को सजा पर होगी बहस

Nikita Tomar Murder Case Faridabad Fast Track Court फरीदाबाद में बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है. जबकि, इस हत्या मामले में सबूतों के अभाव में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. अजरुद्दीन पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था. वहीं, कोर्ट में 26 मार्च को इस मामले में सजा पर बहस होगी.

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Nikita Tomar Murder Case Faridabad Fast Track Court फरीदाबाद में बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है. जबकि, इस हत्या मामले में सबूतों के अभाव में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है. अजरुद्दीन पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था. वहीं, कोर्ट में 26 मार्च को इस मामले में सजा पर बहस होगी.

इस मामले में कुल 57 गवाहों की हुई गवाही

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक अदालत ने तौसीफ और रेहान को दोषी पाया है और उनकी सजा पर 26 मार्च को बहस होगी. निकिता तोमर पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है. जबकि, बचाव पक्ष की ओर से वकील अनवर खान, अनीस खान और पीएल गोयल ने आरोपियों के बचाव में उसका पक्ष रखा. इस मामले को 26 मार्च को पूरे पांच माह हो जाएंगे. हत्या के 11 दिन बाद ही पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था.

कॉलेज के सामने गोली मारकर कर दी गयी थी हत्या

26 अक्टूबर 2020 को बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता अग्रवाल की कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौसीफ, नूंह निवासी रेयान और अजरू पर लगा था. जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था.

निकिता के पिता बोले, हमें न्यायपालिका पर भरोसा

निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा मिलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि हमें कानून के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है. अगर, हत्यारों को फांसी की सजा सुना दी जाएगी, तो मैं विश्वास करूंगा कि सभी का बलिदान और मेहनत सफल हुई है.

धर्म परिवर्तन करा करना चाहते थे शादी, पिता का आरोप

निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने आरोप लगाया कि दोषी उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा कर शादी करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई. मृतक के पिता ने कहा, हरियाणा में लव जिहाद पर कानून नहीं बना. इस कारण मैं सरकार से निराश हूं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वादा किया था कि वह कानून बना रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया. उन्होंने सरकार से निकिता को सम्मान देने की मांग की ताकि उसे याद रखा जाए.

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