New Year Guidelines : देश में कोरोना का संक्रमण (new strain of Covid 19) लगातार कम हो रहा है, बावजूद सरकार नये साल के जश्न (New Year Celebration) को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई देने की पक्ष में नहीं है. कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु (Section 144 CrPC imposed in Bengaluru) में नये साल के जश्न को लेकर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया है. जो की 31 दिसंबर की रात 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी.
बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने जानकारी देते हुए कहा, शहर में 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी.
उन्होंने बताया, एमजी रोड, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, कोरमंगला और इंदिरानगर में 'नो-मैन' जोन बनाए जाएंगे. पब, बार, रेस्त्रां के लिए अग्रिम आरक्षण कूपन के साथ ही अनुमति दी जाती है. हालांकि उन्होंने कहा, लोग COVID19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए आवासीय कॉलोनियों के परिसर में समारोह आयोजित कर सकते हैं. इस दौरान कोई भी विशेष कार्यक्रम जैसे - म्यूजिकल नाइट्स की अनुमति मॉल, पब, रेस्तरां, क्लबहाउस में नहीं होगी. इससे पहले कर्नाटक सरकार ने नौ दिनों तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया.
गौरतलब है कि सरकार ने इस तरह का फैसला कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन को ध्यान में रखकर लिया है. पिछले दिनों ब्रिटेन में कोरोना के नये रूप के सामने आने से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है और भारत सहित कई देशों ने ब्रिटेन से पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया है.
ब्रिटेन से आये लोग जांच करवाएं, नहीं तो होगी पुलिस कार्रवाई
इधर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने ब्रिटेन से आये ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दिया है, जिन्होंने कोविड-19 की जांच नहीं करायी है और अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए हैं. मंत्री ने संकेत दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है.
Posted By - Arbind kumar mishra