13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

चीनी-पाकिस्तानियों के प्रवेश पर इन राज्यों में बैन, राष्ट्र विरोधी विदेशियों का भारत में नो एंट्री

New Immigration Rules: विदेशियों पर अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, जासूसी, बलात्कार और हत्या, आतंकवादी कृत्यों, बाल तस्करी या किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने का आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति देने से मना किया जा सकता है. इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है. इसके साथ ही चीनी-पाकिस्तानियों और अफगानिस्तानियों को देश के प्रतिबंधित राज्यों में प्रवेश नहीं दी जाएगी.

New Immigration Rules: गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हाल ही में लागू किए गए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत अगर कोई विदेशी राष्ट्रविरोधी गितिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे भारत में एंट्री नहीं मिलेगी और अगर पहले से रह रहा है, तो उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. जब तक कि उन्हें निर्वासित नहीं कर दिया जाता.

इन राज्यों में चीनी-पाकिस्तानियों की नो एंट्री

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इसके अलावा, प्रत्येक विदेशी को किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या वहां ठहरने के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा. हालांकि, अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान मूल के किसी भी व्यक्ति को ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. भारत के प्रतिबंधित क्षेत्रों में पूरे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से भी इन क्षेत्रों में आते हैं. इसके साथ ही आप्रवासन ब्यूरो भारत में प्रवेश प्रतिबंधित विदेशी व्यक्तियों की एक अद्यतन सूची बनाएगा.

बिना नागरिक प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी विदेशी नहीं कर पाएंगे भारत में काम

मंत्रालय ने कहा कि कोई भी विदेशी, जिसके पास भारत में रोजगार के लिए वैध वीजा हो, बिना नागरिक प्राधिकरण की अनुमति के, बिजली या जल आपूर्ति से जुड़े निजी क्षेत्र के उपक्रमों या पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत किसी संस्था में रोजगार स्वीकार नहीं कर सकता. आदेश में कहा गया, “कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी फीचर फिल्म, वृत्तचित्र, रियलिटी टेलीविजन और वेब शो या सीरीज, व्यावसायिक टेलीविजन धारावाहिक या शो, वेब शो या सीरीज, या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम या रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सामग्री का निर्माण, निर्माण का प्रयास या निर्माण करवाने का कार्य केवल लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है, और वह भी निर्धारित विशेष शर्तों के अधीन होगा.”

बिना अनुमति भारत में किसी भी पर्वत शिखर पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे विदेशी पर्वतारोही

पर्वतारोहण अभियानों पर प्रतिबंध लगाते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई भी विदेशी या विदेशी नागरिकों का समूह भारत में किसी भी पर्वत शिखर पर चढ़ाई नहीं कर सकता या चढ़ाई का प्रयास नहीं कर सकता, जब तक कि उन्हें केंद्र सरकार से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त न हो. इसके साथ ही, उन्हें चढ़ाई के लिए अपनाए जाने वाले मार्ग का विवरण, एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति, और फोटोग्राफिक एवं वायरलेस संचार उपकरणों के उपयोग की जानकारी भी अनिवार्य रूप से देनी होगी.

इस आधार पर भारत में प्रवेश या रहने से मना किया जा सकता है

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया, “किसी विदेशी को इन आधारों पर भारत में प्रवेश या रहने से मना किया जा सकता है.
राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों
जासूसी
दुष्कर्म और हत्या
मानवता के विरुद्ध अपराध
आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधि के आरोपों में दोष
मादक और नशीली पदार्थों की तस्करी
बाल तस्करी सहित मानव तस्करी
नकली यात्रा दस्तावेजों और मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी सहित) में धोखाधड़ी
साइबर अपराध
बाल दुर्व्यवहार या ऐसे अपराधों में संलिप्त पाया जाना.”

होल्डिंग सेंटर या शिविर में विदेशियों को रखा जाएगा

मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि भारत में अवैध प्रवासियों को पकड़ा जाता है, तो उन्हें निर्वासन (देश से वापस भेजे जाने) की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी होल्डिंग सेंटर या शिविर में रखा जाएगा और उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. निर्दिष्ट सीमा सुरक्षा बल या तटरक्षक बल भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले अवैध आप्रवासियों को रोकने के लिए कदम उठाएंगे तथा केंद्र सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर उनकी बायोमेट्रिक जानकारी और उपलब्ध जनसांख्यिकीय विवरण प्राप्त करने के बाद उन्हें वापस भेजेंगे.

वीजा आवेदन करने पर देनी होगी बायोमेट्रिक जानकारी

गृह मंत्रालय ने कहा कि जो भी विदेशी किसी भी श्रेणी के वीजा के लिए आवेदन करता है, जिसमें प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण भी शामिल है, उसे वीजा जारी करने वाली अथवा ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण प्रदान करने वाले प्राधिकरण को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देने की अनुमति देनी होगी, और यह प्रक्रिया वीजा या पंजीकरण दिए जाने से पहले पूरी की जाएगी.

ArbindKumar Mishra
ArbindKumar Mishra
मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel