Mumbai Train Blasts Case: सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

Mumbai Train Blasts Case
Mumbai Train Blasts Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. हालांकि कोर्ट ने आरोपियों को राहत देते हुए कहा, उन्हें फिलहाल जेल लौटने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बंबई हाईकोर्ट के फैसले को नजीर न माना जाए.
Mumbai Train Blasts Case: मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की अपील पर उनसे जवाब मांगा. पीठ ने कहा, ‘‘हमें सूचित किया गया है कि सभी प्रतिवादियों को रिहा कर दिया गया है और उन्हें वापस जेल भेजने का कोई सवाल ही नहीं उठता. हालांकि,सॉलिसिटर जनरल द्वारा कानून संबंधी बिंदु पर प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान देते हुए, हम इस बात के इच्छुक हैं कि संबंधित फैसले को मिसाल के रूप में नहीं जाएगा. इसे देखते हुए विवादित फैसले पर रोक रहेगी.’’
महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसका असर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत लंबित मुकदमों पर पड़ेगा.
बंबई हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का सुनाया था फैसला
जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और ‘‘यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने यह अपराध किया है.’’ विशेष अदालत ने इन 12 आरोपियों में से पांच को मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. मौत की सजा पाने वाले एक दोषी की 2021 में मौत हो गयी थी.
मुंबई धमाके में गई थी 180 से अधिक लोगों की जान
मुंबई की लोकल ट्रेन में विभिन्न स्थानों पर 11 जुलाई 2006 को हुए सात विस्फोटों में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By ArbindKumar Mishra
मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




