MCD Case: एलडरमैन नियुक्ति मामले में SC ने पूछा- LG मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कैसे कर सकते हैं काम

Published by : Agency Updated At : 10 Apr 2023 10:07 PM

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चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह के बिना निर्णय कैसे ले सकते हैं? यह सहायता और सलाह पर किया जाता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में 10 सदस्यों को मनोनीत करने के मामले में पूछा- उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह के बिना कैसे कार्य कर सकते हैं. शीर्ष अदालत ने पूर्व में दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया था. इसने 10 सदस्यों का मनोनयन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन के आग्रह पर उपराज्यपाल कार्यालय को 10 दिन का समय दिया.

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एलडरमैन नियुक्ति पर एलजी से पूछा सवाल

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह के बिना निर्णय कैसे ले सकते हैं? यह सहायता और सलाह पर किया जाता है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने शुरुआत में कहा कि जीएनसीटीडी अधिनियम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम) की धारा 44 में संशोधन शीर्ष अदालत की एक संविधान पीठ के 2018 के फैसले के बाद किया गया था.

दिल्ली सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के अभिवेदन का विरोध किया

कानून अधिकारी ने कहा, संशोधन के मद्देनजर, एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे एक अलग याचिका में चुनौती दी गई है. उन्होंने कहा कि हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल किया जाएगा. दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अभिवेदन का विरोध किया. पीठ ने कहा कि वह याचिका को सूचीबद्ध करेगी. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने याचिका पर उपराज्यपाल के कार्यालय से जवाब मांगा था.

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