अब राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस, कांग्रेस नेता ने कहा था- मेरा कोई घर नहीं

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अब राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस, कांग्रेस नेता ने कहा था- मेरा कोई घर नहीं

लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है.

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है. लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है. दिनांक 23.04.2023 से शासकीय बंगले का आवंटन निरस्त किया जायेगा.


दिल्ली के लुटियंस जोन में रहते हैं राहुल गांधी

आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था जिसे अब उन्हें खाली करना पड़ेगा. जानकारी के अनुसार राहुल गांध को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा गया है.

प्रियंका गांधी को भी खाली करना पड़ा था बंगला

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने पिछले दिनों कहा था कि चूंकि, उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इसलिए वह सरकारी आवास में रहने के हकदार नहीं हैं. नियमों के अनुसार, उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर अपना आधिकारिक बंगला खाली करना होगा. गौर हो कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में लोधी एस्टेट स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली करना पड़ा था, क्योंकि सुरक्षा कम किये जाने के बाद वह इसके लिए पात्र नहीं थीं.

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राहुल गांधी का कोई घर नहीं

यदि आपको याद हो तो कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया था और एक भावुक भाषण दिया था. अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि 52 साल हो गया लेकिन अभी तक मेरा कोई घर नहीं है.

कांग्रेस नेता को अयोग्य ठहराया गया

उल्लेखनीय है कि केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 के मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई. इसके बाद शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से कांग्रेस नेता को अयोग्य ठहरा दिया गया. इस बाबत लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गयी जिसमें कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा.

गौर हो कि गुजरात के सूरत की एक अदालत ने यह फैसला ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर दिया था. हालांकि इसके बाद राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गयी थी.

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अमिताभ कुमार

लेखक के बारे में

By अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार प्रभात खबर डिजिटल में Sr. Content writer हैं. पिछले 15 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. डिजिटल न्यूज में अच्छी पकड़ है और तेजी के साथ सटीक व भरोसेमंद खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में अमिताभ प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर फोकस करते हैं और तथ्यों पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देते हैं.

अमिताभ 1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है.

प्रभात खबर से जुड़ने के बाद कई बड़े चुनाव कवर करने का अनुभव मिला. 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड विधानसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. चुनावी माहौल, जनता के मुद्दे और राजनीतिक हलचल को करीब से समझना रिपोर्टिंग की खास पहचान रही है. 📩 संपर्क : amitabh.kumar@prabhatkhabar.in

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