'मजिस्ट्रेट ने जैसे निर्णय दिया है वो धारा 202 का उल्लंघन ', जानिए अब क्या होगा राहुल गांधी का अगला कदम

Surat: Congress leader Rahul Gandhi arrives at Surat District Court for hearing of a criminal defamation case filed against him over his alleged 'Modi surname' remark, in Surat, Thursday, March 23, 2023. The court convicted Gandhi in the case. (PTI Photo)(PTI03_23_2023_000039A)
Rahul Gandhi Latest Updates : कोलार वाले वक्तव्य के विषय में सूरत के मजिस्ट्रेट ने जैसे निर्णय दिया है वो धारा 202 का उल्लंघन है. सरकार जानबूझकर गलत केसेस थोपकर रोज आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. जानें क्या बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी
Rahul Gandhi Latest Updates : सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई. इसके बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. जैसे इसके बाद राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होगा? तो आपको बता दें कि 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता को दो साल कारावास की सजा सुनाई गयी है. हालांकि अदालत ने कांग्रेस नेता को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.
मामले पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये पहला निर्णय है और न्यायिक अनुक्रम में सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, इसे हम ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे. ये गलत निर्णय है और कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता. हम आश्वस्त हैं कि इस विषय पर एक सकारात्मक निर्णय आएगा. उन्होंने कहा कि कोलार वाले वक्तव्य के विषय में सूरत के मजिस्ट्रेट ने जैसे निर्णय दिया है वो धारा 202 का उल्लंघन है. सरकार जानबूझकर गलत केस थोपकर रोज आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब से जनहित के मुद्दे उठाने में कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं हिचकेंगे.
भाजपा ने मानहानि के एक मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दोषी ठहराये जाने पर प्रमुख विपक्षी दल की ओर से की गयी आलोचना पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस अपने नेता के लिए ‘‘पूरी आजादी’’ चाहती है ताकि वह दूसरों को ‘‘गाली’’ देते रहें…भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अदालत के आदेश पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले की सुनवाई कर रहे कई न्यायाधीशों को बदल दिया गया था.
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कारावास की सजा सुनाये जाते समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी अदालत में खुद मौजूद थे. उन्होंने बाद में इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए महात्मा गांधी की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि उनके लिए सत्य ही भगवान है…मामले पर सुनवाई के बाद राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गये हैं. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है. अब भी न्यायपालिका जीवित है और हमें न्याय की उम्मीद है. सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाए लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए.
भाषा इनपुट के साथ
ये पहला निर्णय है और न्यायिक अनुक्रम में सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, इसे हम ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे। ये गलत निर्णय है और कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हम आश्वस्त हैं कि इस विषय पर एक सकारात्मक निर्णय आएगा: कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी pic.twitter.com/o4Yot3jKo5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 23, 2023
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By Amitabh Kumar
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