Kisan Yojna : मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान सरकार किसानों के लिए चलाती है. इस योजना के तहत किसानों के परिवार को आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य किसान, खेत मजदूर और मंडी श्रमिकों को कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु या किसी अंग को नुकसान पहुंचने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है.
किसान की मौत होने पर आश्रितों को 2,00,000 रुपये
कृषि या मंडी परिसर में काम करते समय दुर्घटना होने पर किसानों, खेत मजदूरों और मंडी श्रमिकों को अलग-अलग स्थितियों में आर्थिक सहायता दी जाती है. इस दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को 2,00,000 रुपये मिलते हैं. वहीं, दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख जैसे दो अंग को नुकसान पहुंचने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर में गंभीर चोट लगने या कोमा की स्थिति में भी 50,000 रुपये की सहायता सरकार की ओर से दी जाती है.
सिर के बाल पूरी तरह उखड़ने पर भी सरकार करती है मदद
इसके अलावा पुरुष या महिला के सिर के बाल पूरी तरह उखड़ने (डी-स्केल्पिंग) पर 40,000 रुपये, और आंशिक डी-स्केल्पिंग पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं. एक अंग जैसे हाथ, पैर या आंख के नुकसान पर 25,000 रुपये मिलते हैं. चार उंगलियां कटने पर 20,000 रुपये, तीन पर 15,000, दो पर 10,000 और एक उंगली कटने पर 5,000 रुपये सहायता मिलती है. मंडी में काम करते समय फ्रैक्चर होने पर 10,000 रुपये, एक अंडकोष क्षतिग्रस्त होने पर 25,000 रुपये और दोनों अंडकोष क्षतिग्रस्त होने पर 40,000 रुपये सहायता दिया जाता है.
योजना के लिए पात्र कौन हो सकता है
राज्य के किसान, खेतीहर मजदूर और मंडी समिति से लाइसेंस प्राप्त श्रमिक इस योजना के पात्र लाभार्थी माने जाते हैं. आवेदन संबंधित मंडी समिति में या जनआधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है.
ज्यादा जानकारी के लिए इस पोर्टल पर जाएं: https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan#

