26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jama Masjid: संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मिली इजाजत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Jama Masjid: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल स्थित जामा मस्जिद की पुताई करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पुताई का काम एक सप्ताह में पूरा करने का बुधवार को निर्देश दिया.

Jama Masjid: मस्जिद की पुताई और लाइट लगाने का निर्देश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई के संबंध में मस्जिद कमेटी द्वारा दायर हलफनामे का स्पष्ट जवाब देने में विफल रहा. संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और वहां लाइट लगाने का निर्देश दिया.

एएसआई के वकील से कोर्ट ने पूछा था सवाल

इससे पूर्व, सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के वकील से स्पष्ट करने को कहा था कि मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई को लेकर उसके क्या पूर्वाग्रह हैं.

पढ़ें प्रभात खबर की प्रीमियम स्टोरी : पीएम मोदी का मॉरीशस में बिहारी गीत-गवई से स्वागत- ‘राजा के सोभे ला माथे, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा में जीवित संस्कृति

मस्जिद कमेटी की ओर से दर्ज कराई गई थी आपत्ति

बुधवार को मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई कि कमेटी का निवेदन मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई कराने और लाइट लगाने का है जिस पर एएसआई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है. एएसआई केवल मस्जिद की भीतरी दीवारों की बात कर रहा है. इस पर अदालत ने उक्त आदेश पारित किया. मस्जिद कमेटी के वकील वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी ने कहा था कि आज की तिथि तक एएसआई के हलफनामे में यह साफ नहीं किया गया है कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और सजावटी लाइट लगाने से क्यों इनकार कर रहा है. नकवी ने बाहरी दीवारों की कुछ रंगीन तस्वीरें भी पेश की थीं जिससे पुताई की जरूरत का पता चलता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें