हिजाब विवाद कोर्ट तक ले जानें वाली याचिकाकर्ता के पिता और भाई पर हमला, हाजरा शिफा ने किया ये दावा

Udupi: Students leave after they were not allowed to attend classes while wearing Hijab, at Dr G Shankar Government Women's First Grade College in Udupi, Thursday, Feb. 17, 2022. (PTI Photo/Shailendra Bhojak)(PTI02_17_2022_000048A)
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली लड़कियों में से एक हाज़रा शिफा ने आरोप लगाया है कि कथित “संघ परिवार के गुंडों” ने उडुपी में सोमवार की रात उनके भाई पर हमला किया और संपत्ति को क्षति पहुंचाई.
कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है. जानकारी के अनुसार हिजाब विवाद (Hijab row) को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाली महिला के परिवार पर हमला किया गया है. याचिकाकर्ता हजरा शिफा के पिता के होटल पर सोमवार को हमला किया गया जिसमें उनके पिता और भाई को गंभीर चोट आई. यह घटना उडुपी जिले के मालपे की बताई जा रही है. हमले के संबंध में हजरा शिफा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है.
हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली लड़कियों में से एक हाज़रा शिफा ने आरोप लगाया है कि कथित “संघ परिवार के गुंडों” ने उडुपी में सोमवार की रात उनके भाई पर हमला किया और संपत्ति को क्षति पहुंचाई. शिफा ने सिलसिलेवार ट्वीट कर हमलावरों के विरुद्ध मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की है.

हाज़रा शिफा ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि भीड़ ने मेरे भाई पर निर्ममता से हमला किया. केवल इसलिए क्योंकि मैं अपने हिजाब के लिए लड़ रही हूं जो कि मेरा हक है. हमारी संपत्ति को भी नष्ट किया गया….क्यों? क्या मैं अपना अधिकार नहीं मांग सकती? उनका अगला निशाना कौन होगा? मैं संघ परिवार के गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करती हूं.”
Also Read: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू, एडवोकेट जनरल बोले- वर्दी तय करने का आदेश संस्थानों परशिफा के अनुसार, उनका 20 वर्षीय भाई सैफ उडुपी के हाईटेक अस्पताल में भर्ती है. शिफा के परिचित मसूद मन्ना ने एक ट्वीट में दावा किया कि डेढ़ सौ लोगों की भीड़ ने सैफ पर हमला किया. मन्ना ने ट्वीट किया कि उसे निशाना बनाया गया क्योंकि उसकी बहन हाज़रा शिफा अपने हिजाब के अधिकार के लिए लड़ रही है. न केवल छात्रों बल्कि परिवारों की जिंदगियां भी दांव पर हैं. कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.
आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम काजी और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पूर्ण पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया है. यह पीठ हिजाब पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए गठित की गई थी.
भाषा इनपुट के साथ
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