हरियाणा टॉल प्लाजा IED बरामदगी मामला : NIA ने हरविंदर रिंडा के 3 सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर
Published by : KumarVishwat Sen Updated At : 01 Mar 2023 4:34 PM
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक इनोवा कार में सफर कर रहे थे, जिसे इन आईईडी, पिस्तौल और गोला-बारूद को विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैविटी में रखने के लिए संशोधित किया गया था. एनआईए ने 24 मई 2022 को हरियाणा पुलिस मामले को अपने हाथ में लिया.
नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी हरविंदर रिंडा के तीन सहयोगियों के खिलाफ आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज) की जब्ती के संबंध में पूरक आरोप पत्र दायर की है. जांच एजेंसी ने कहा कि पिछले साल मई के महीने में हरियाणा के बस्तर टोल प्लाजा पर हथियारों और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तारी की गई थी. आरोप पत्र में नामजद लोगों की पहचान आकाश उर्फ आकाशदीप, सुखबीर सिंह उर्फ जशन और जरमलप्रीत सिंह के रूप में हुई है.
एनआईए ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि आरोपी नामित आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं, जिसने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के साथ हाथ मिलाया है. एनआईए ने कहा कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, अमनदीप सिंह उर्फ दीपा, परमिंदर सिंह उर्फ पिंडर और भूपिंदर सिंह के कब्जे से तीन आईईडी, दो मैगजीन के साथ एक पिस्तौल, 31 राउंड गोला-बारूद और 1.30 लाख रुपये बरामद किए गए. हरविंदर रिंडा के निर्देश पर आतंकी हार्डवेयर की खेप पहुंचाने के लिए तेलंगाना के आदिलाबाद जा रहे थे और पिछले 5 मई को मधुबन के बस्तर टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया था.
इनोवा कार में कर रहे थे सफर
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक इनोवा कार में सफर कर रहे थे, जिसे इन आईईडी, पिस्तौल और गोला-बारूद को विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैविटी में रखने के लिए संशोधित किया गया था. एनआईए ने 24 मई 2022 को हरियाणा पुलिस मामले को अपने हाथ में लिया और 31 अक्टूबर 2022 को हरविंदर रिंडा सहित छह आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया. शुरुआत में मामला हरियाणा के मधुबन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.
आरोपियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज
एनआईए ने सोमवार को पंचकुला में विशेष अदालत के सामने दायर अपने पूरक आरोप पत्र में आरोपी व्यक्तियों आकाश, सुखबीर उर्फ जशन और जरमलप्रीत पर भारतीय दंड संहिता केी धारा 120 (बी), धारा 13, 18, 20 और धारा 13, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की आधारा 39, शस्त्र अधिनियम की धाराएं 25 व 27 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं 4,5 और के तहत आरोप लगाया है.
एनआईए ने कहा कि मामले की जांच से पता चलता है कि आकाश उर्फ आकाशदीप, सुखबीर उर्फ जशन और जरमलप्रीत सिंह आतंकवादी हरविंदर रिंडा के संपर्क में थे और बस्तर टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किए गए लोगों के करीबी सहयोगी हैं. उन्होंने रिंडा की ओर से भेजे गए हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों की खेप को भी वापस ले लिया था. रिंडा ने गोला-बारूद की ये खेप ड्रोन के जरिए सीमा पार से भारत में आतंकवादी हमलों के लिए भेजी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










