दिल्ली दंगा 2020 : उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, जमानत याचिका खारिज
खालिद और शरजील इमाम का फाइल फोटो, photo एक्स
Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा की साजिश रचने के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
Delhi Riots 2020: इससे पहले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आरोपियों ने दी थी मौलिक अधिकारों की दलील
अदालत के समक्ष दायर अपनी नई जमानत याचिकाओं में उमर खालिद और शरजील इमाम ने तर्क दिया था कि मुकदमे की सुनवाई शुरू हुए बिना उन्हें लगातार जेल में रखना उनकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है. खालिद की ओर से याचिका में कहा गया था कि भले ही पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन उसके बाद आए कुछ न्यायिक घटनाक्रमों से परिस्थितियों में बदलाव आया है.
Court denies bail to student activists Umar Khalid and Sharjeel Imam in 2020 Delhi riots larger-conspiracy case pic.twitter.com/sUFKf57NnH
— Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2026
उमर खालिद ने जमानत के लिए UAPA का दिया हवाला
उमर खालिद ने इसी साल मई महीने में एक अन्य मामले में अदालत द्वारा की गई उस टिप्पणी का विशेष रूप से उल्लेख किया था, जिसमें कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसी सख्त धाराओं के तहत भी जमानत एक नियम है और जेल अपवाद.
क्या है पूरा मामला?
फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस दंगे में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर इस हिंसा के पीछे एक व्यापक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए आतंकवाद-रोधी कानून (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
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लेखक के बारे में
By अरबिंद कुमार मिश्रा
अरबिंद कुमार मिश्रा मुख्यधारा की पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं. वर्तमान में, वह प्रभात खबर डॉट कॉम (Prabhat Khabar) में सीनियर कंटेंट राइटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अरबिंद नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं. गहरी रिसर्च पर आधारित स्पेशल स्टोरीज, रिपोर्टिंग और जटिल मुद्दों पर आसान भाषा में 'एक्सप्लेनर' लिखना उनकी मुख्य यूएसपी (USP) है.
झारखंड की समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं में उनकी गहरी रुचि है. अपनी उत्कृष्ट और सरोकार से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए उन्हें संस्थान स्तर पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जा चुका है.
करियर का सफरनामा
अरबिंद ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत देश की प्रतिष्ठित बहुभाषी न्यूज एजेंसी 'हिंदुस्थान समाचार' से बतौर रिपोर्टर की थी. इसके बाद उन्होंने प्रसार भारती के अंग दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने एंकरिंग, वॉइस-ओवर और रिपोर्टिंग के गुर सीखे. साल 2011 में वह 'प्रभात खबर डॉट कॉम' से जुड़े और तब से लगातार डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
प्रमुख उपलब्धियां और ग्राउंड रिपोर्टिंग
खेल पत्रकारिता और जमीनी रिपोर्टिंग में अरबिंद का योगदान उल्लेखनीय रहा है. उनकी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं:
34वें राष्ट्रीय खेल: झारखंड में आयोजित ऐतिहासिक 34वें नेशनल गेम्स की बेहतरीन और व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: रांची के जेएससीए (JSCA) स्टेडियम में आयोजित कई इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों को करीब से कवर किया.
पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप (2018): भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की शानदार स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग.
पंचायतनामा: प्रभात खबर के इस खास विंग के लिए ग्रामीण इलाकों का दौरा कर कई प्रेरक 'सक्सेस स्टोरीज' लिखीं.
शैक्षणिक योग्यता (Education & Credentials)
UGC NET: साल 2019 में यूजीसी नेट (UGC NET) की परीक्षा उत्तीर्ण की.
बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (BJMC): रांची विश्वविद्यालय से साल 2011 में पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की.
एम.ए. (नागपुरी भाषा): रांची विश्वविद्यालय के 'जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग' से साल 2009 में नागपुरी भाषा में स्नातकोत्तर (MA) की डिग्री हासिल की.
लेखन शैली और विशेषज्ञता: एक्सप्लेनर, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अफेयर्स और झारखंड की लोक-संस्कृति.
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