Delhi excise policy case: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

Delhi excise policy case: आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है.
Delhi excise policy case: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. मंगलवार को न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है.
पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं. पीठ जमानत देने का अनुरोध करने वाली मनीष सिसोदिया की याचिकाओं के साथ ही शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिं मामलों में उनकी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने के अनुरोध पर भी सुनवाई कर रही है.
सीबीआई ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से निकले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
Read Also : Excise Policy Case: सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान SC में क्या हुआ? जज ने खुद को केस से कर लिया अलग
मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबद्ध है जिसे अब रद्द किया जा चुका है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Amitabh Kumar
डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




