लॉकडाउन में सख्ती और छूट पर कर्नाटक सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, क्या दूसरे राज्य अपनाएंगे ये राह

कर्नाटक राज्य में परिवहन निगम की बसें और प्राइवेट बसें चलेंगी. सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. सभी ट्रेनों को राज्य के भीतर चलने की अनुमति दी जाएगी. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा. रविवार को पूरे राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन रहा करेगा. क्या दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे ?
केंद्र सरकार के बाद कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इसके मुताबिक, राज्य में परिवहन निगम की बसें और प्राइवेट बसें चलेंगी.सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. सभी ट्रेनों को राज्य के भीतर चलने की अनुमति दी जाएगी. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों अनुमति दी जाएगी. रविवार को पूरे राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन रहा करेगा.
All shops will be allowed to open, all trains running within the state will be allowed: Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa https://t.co/ixXtHN7wiS
— ANI (@ANI) May 18, 2020
अलग-अलग जिलों में जाने के लिए बस सेवा और नगरीय बस सेवा भी कल से शुरू होगी. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन में सख्ती और छूट का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हमने 31 मई तक गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से राज्य में बस की सेवा शुरू की जाएगी. बस में सफर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को क्वारनटीन किया जाएगा. प्रदेश में ऑटो-टैक्सी की सेवा भी शुरू की जाएगी. नाई की दुकानें भी खुलेंगी. कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जहां लॉकडाउन 4.0 के लिए सबसे पहले दिशा निर्देश जारी किया है. हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कर्नाटक में कटेंनमेंट जोन और बफर जोन कितने हैं.
जिस तरह से छूट कर्नाटक सरकार ने दी है, क्या देश के दूसरे राज्य सरकारें भी इतना छूट देंगी, ये बड़ा सवाल है. महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हर रोज कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है. देश के पूर्वोत्तर इलाकों में कोरोना के मामले काफी कम हैं या नहीं के बराबर हैं. संभव है कि आज दिल्ली और राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन 4.0 पर दिशा निर्देश जारी करें.
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लॉकडाउन 4.0 में छूट के लिये केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार जरूर दिये हैं, लेकिन राज्य सरकारें एक दायरे में ही फैसले ले पायेंगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को इस बारे में लिखा है कि राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को दरकिनार कर प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकती हैं.
केंद्र सरकार ने रविवार को 31 मई तक 14 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 नये नियमों वाला है. लॉकडाउन 4.0 में केंद्र ने राज्य सरकारों को किस तरह छूट दी जाये इसकी आजादी दी है. राज्य सरकारें अपने हिसाब से दुकानें खोलने से लेकर दूसरी गतिविधियों पर फैसले ले सकती हैं.
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