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Chandigarh Mayor Election: SC में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के मेयर ने दिया इस्तीफा, AAP के तीन पार्षद BJP में शामिल

Updated at : 19 Feb 2024 11:12 AM (IST)
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Chandigarh Mayor Election: SC में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के मेयर ने दिया इस्तीफा, AAP के तीन पार्षद BJP में शामिल

Manoj Sonkar

Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मालूम हो आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. 19 फरवरी को मनोज सोनकर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना […]

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Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मालूम हो आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. 19 फरवरी को मनोज सोनकर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है. इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने अपना पाला बदल लिया है और बीजेपी में शामिल हो गए. AAP पार्षद गुरचरण काला, पूनम देवी और नेहा मुसावट बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को जमकर फटकार लगाया था और लोकतंत्र की हत्या करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्पष्ट है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ किया था. जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही सुनवाई

चुनाव में गड़बड़ी से ‘स्तब्ध’ प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देगी और शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से संतुष्ट नहीं होने पर नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश देगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों और चुनाव कार्यवाही के वीडियो को संरक्षित करने का दिया था आदेश

कोर्ट ने पूछा कि निर्वाचन अधिकारी एक अधिकारी हैं या भगोड़ा. शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में 19 फरवरी को अगली सुनवाई के दौरान उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने के अलावा मतपत्रों और चुनाव कार्यवाही के वीडियो को संरक्षित करने का भी आदेश दिया. कोर्ट ने यह आदेश महापौर का चुनाव हारने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार की उस याचिका पर गौर करने के बाद दिया, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस-आप गठबंधन के पार्षदों के आठ मत पत्रों पर निशान लगाते हुए उन्हें अमान्य करार दिया.

बीजेपी ने 20 जनवरी को मेयर चुनाव में जीत दर्ज की थी

बीजेपी ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल की और सभी तीन पद बरकरार रखे, जिसपर कांग्रेस-आप गठबंधन ने निर्वाचन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था. सोनकर को 16, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कुमार को 12 वोट मिले थे। वहीं, आठ वोट को अवैध घोषित कर दिया गया था.

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ArbindKumar Mishra

लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

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