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Covid-19 के मामलों को ‘तबलीगी जमात' के रूप में बताने से समाज में फैल रही है नफरत, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

Updated at : 17 Apr 2020 1:42 PM (IST)
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Covid-19 के मामलों को ‘तबलीगी जमात' के रूप में बताने से समाज में फैल रही है नफरत, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

Mumbai: Medics wearing protective suit use a thermal screening device on residents inside a slum during a nationwide lockdown in the wake of coronavirus pandemic, at Dharavi in Mumbai, Wednesday, April 15, 2020. (PTI Photo)(PTI15-04-2020_000238A)

cases of Covid-19 Citing as tabligi Jamaat : दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके प्रशासन को कुछ कोविड-19 मामलों को ‘‘तबलीगी जमात'' अथवा ‘‘मस्जिद मरकज'' के रूप में वर्गीकृत करने से रोका जाए क्योंकि यह धार्मिक तौर पर चिह्नित करने के बराबर है.

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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके प्रशासन को कुछ कोविड-19 मामलों को ‘‘तबलीगी जमात” अथवा ‘‘मस्जिद मरकज” के रूप में वर्गीकृत करने से रोका जाए क्योंकि यह धार्मिक तौर पर चिह्नित करने के बराबर है.

दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 1,640 मामले सामने आये हैं और अब तक 38 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है. बृहस्पतिवार को एक वकील द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि तबलीगी के कार्यक्रम के बाद से केजरीवाल ने अपने विभिन्न ट्वीट में संक्रमण के कई मामलों को ‘‘मस्जिद मरकज” नाम के अलग शीर्षक के तहत ‘‘जानबूझकर” रखा. याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम एम कश्यप ने दावा किया कि कोरोना वायरस के मामलों को इस तरह पेश करने से ‘‘सांप्रदायिक बैर” पनपा है और इसके कारण एक धार्मिक समुदाय विशेष के प्रति नफरत का माहौल बना है.

इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी उत्तर पूर्वी हिस्से में दंगे का दंश झेल चुकी है और जब दिल्ली में माहौल पहले से ही संवेदनशील और तनावपूर्ण है तो ऐसे में कोविड-19 के मामलों को इस तरह वर्गीकृत करने से हालात और खराब होंगे. अधिवक्ता फौजिया रहमान और एम कय्यामुद्दीन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि वक्त की जरूरत है कि देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो. उन्होंने कहा कि ऐसे में इन मामलों को सांप्रदायिक रंग देने से यह उद्देश्य प्रभावित होगा. इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए. इस याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है.

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Rajneesh Anand

लेखक के बारे में

By Rajneesh Anand

राजनीति,सामाजिक, इतिहास, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव.

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