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Birth and Death Certificate: जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र विधेयक को संसद की मंजूरी, जानें आम लोगों को क्या होगा लाभ

Updated at : 07 Aug 2023 11:24 PM (IST)
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Birth and Death Certificate: जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र विधेयक को संसद की मंजूरी, जानें आम लोगों को क्या होगा लाभ

New Delhi: Congress MP Rahul Gandhi being greeted by supporters as he arrives at Parliament House complex during Monsoon Session, in New Delhi, Monday, Aug. 7, 2023. The Lok Sabha membership of Rahul Gandhi was restored on Monday, days after the Supreme Court stayed his conviction in a defamation case. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI08_07_2023_000066A)

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक से जन्म एवं मृत्यु के प्रमाणपत्र का पंजीकरण सरल हो जाएगा, मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा और यह डिजिटल होगा. उन्होंने कहा कि यह ऐसा प्रमाण पत्र होगा जो विभिन्न कार्यों में भी मददगार साबित होगा.

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संसद ने सोमवार को ‘जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी प्रदान कर दी. जिसमें लोगों की सुविधा के लिए जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के डिजिटल पंजीकरण के प्रावधान हैं.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का दिया जवाब

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद राज्यसभा ने विधेयक को ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति दे दी। चर्चा के समय विपक्ष के ज्यादातर सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है.

क्यों लाया गया विधेयक

चर्चा का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक लोगों के लिए सुविधाओं को सुगम बनाने के मकसद से लाया गया है और यह जनहित में है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के संबंध में राज्यों, संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों से व्यापक परामर्श किया गया तथा आम लोगों से भी राय ली गई.

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विधेयक से जन्म एवं मृत्यु के प्रमाणपत्र का पंजीकरण सरल हो जाएगा

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक से जन्म एवं मृत्यु के प्रमाणपत्र का पंजीकरण सरल हो जाएगा, मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा और यह डिजिटल होगा. उन्होंने कहा कि यह ऐसा प्रमाण पत्र होगा जो विभिन्न कार्यों में भी मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न आपदा के पीडि़तों एवं उनके परिवारों को भी फायदा होगा.

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जन्म एवं मृत्यु का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय डाटाबेस तैयार किया जाएगा

विधेयक में लोगों की सुविधा एवं फायदे के लिए जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र में डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन का प्रावधान किया गया है. इसमें पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय डाटाबेस तैयार करने की बात कही गई है.

चर्चा में इन सांसदों ने लिया हिस्सा

संक्षिप्त चर्चा में बीजू जनता दल की सुलता देव, भाजपा की सीमा द्विवेदी, वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली और वी विजय साई रेड्डी, अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने भी भाग लिया.

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जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में अबतक नहीं हुआ था संशोधन

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, जन्म एवं मृत्यु के मामलों के पंजीकरण के नियमन को लेकर अमल में आया था. इस अधिनियम में अब तक संशोधन नहीं किया गया है और इसके संचालन की अवधि के दौरान सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और इसे अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है. इसमें कहा गया है कि समाज में आए बदलाव और प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ रफ्तार बनाये रखने एवं इसे नागरिकों की सुविधा के अनुकूल बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन की जरूरत थी.

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ArbindKumar Mishra

लेखक के बारे में

By ArbindKumar Mishra

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

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