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Arvind Kejriwal: सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई करेगा हाईकाेर्ट

Updated at : 17 Jul 2024 6:09 PM (IST)
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Arvind Kejriwal / file photo

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.

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Arvind Kejriwal: सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समक्ष केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी सही नहीं है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाले मामले में तीन बार अदालत से राहत मिल चुकी है. निचली अदालत ने पीएमएलए के तहत नियमित जमानत देती है और फिर इस मामले में सीबीआई आ जाती है और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है. हमें गर्व है कि भारत, पाकिस्तान की तरह नहीं है. क्योंकि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत रिहा करने का आदेश देती है और फिर उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है. भारत में ऐसा संभव नहीं है. किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए ठोस वजह होनी चाहिए. निचली अदालतों को भी इस मामले में गौर करना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति के जवाब से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं होती है तो इसका मतलब गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं कोई आतंकवादी नहीं. पहले प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार करती है और निचली अदालत से जमानत मिलते हुए सीबीआई सक्रिय हो जाती है और गिरफ्तार कर लेती है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. सीबीआई ने किया याचिका का विरोध

सीबीआई की दलील


केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के प्रमुख सूत्रधार हैं और उनकी अधिकारियों के साथ मिलीभगत है. आप प्रमुख, जानबूझकर जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं. वे सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं और उनके खिलाफ एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं. गिरफ्तारी तय नियमों के तहत की गयी है. ऐसे में इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत अब इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को करेगी. वहीं प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी. सुनवाई तक केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दी है. 

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Vinay Tiwari

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By Vinay Tiwari

Vinay Tiwari is a contributor at Prabhat Khabar.

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