“बस बहुत हुआ!” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को लगाई फटकार – कहा, राज्यों की अदालतों में दखल देना बंद करो!

Published by : Pritish Sahay Updated At : 31 Oct 2025 4:41 PM

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Allahabad high Court On SC

Allahabad high Court On SC: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बुधवार को राज्य न्यायिक अधिकारियों की सेवा नियमों पर सामान्य निर्देश जारी करने का आग्रह किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा "सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिर्फ सामान्य निर्देश देने चाहिए."

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Allahabad high Court On SC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में दखल न देने की नीति अपनानी चाहिए. पूरा मामला राज्य न्यायिक अधिकारियों की सेवा नियमों से जुड़ा है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जिला न्यायपालिका पर अनुच्छेद 227(1) के तहत निगरानी का अधिकार हाईकोर्ट के पास है. ऐसे में सेवा नियमों को तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस की रूपरेखा अभी भी विचाराधीन है, और ‘हमारा उद्देश्य हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि इसमें कुछ दिशा-निर्देश बनाए जा सकते हैं या नहीं.’

‘हाईकोर्ट पर छोड़ देना चाहिए यह काम’

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने मामले पर हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा “हाई कोर्ट को संविधान के तहत उनके अधिकार और कर्तव्य से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. अब समय है कि हाईकोर्ट को मजबूत किया जाए, न कि उन्हें कमजोर किया जाए. बात बहुत आगे बढ़ चुकी है.” उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब जिला न्यायाधीशों की भर्ती, सेवानिवृत्ति आयु या प्रमोशन जैसे मामले हाई कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए. अगर कुछ कहना ही है तो सिर्फ सामान्य निर्देश ही दिए जाएं.

‘शक्तियों का अतिक्रमण का इरादा नहीं, एकरूपता लाना है’- सुप्रीम कोर्ट

हाई कोर्ट की चिंताओं का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने साफ किया कि पीठ का इरादा हाई कोर्ट के अधिकार को कम करना नहीं है. सीजेआई ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो हाईकोर्ट की नियुक्ति शक्तियों को प्रभावित करेगा. उन्होंने कहा “हम हाईकोर्ट की विवेकाधीन शक्तियों को नहीं छीनेंगे. हमारा उद्देश्य केवल एकरूपता लाना है, न कि किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण करना.” जस्टिस सूर्यकांत ने भी इस साफ किया है कि “हमारा उद्देश्य किसी का भी अधिकार छीनना नहीं है.”

कहां फंस रहा पेंच

इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच जारी वाद विवाद राज्य न्यायिक अधिकारियों की सेवा नियमों से जुड़ा है. लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है कि क्या प्रवेश स्तर पर सेवा में शामिल हुए न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए जिला न्यायाधीश पदों पर कोटा होना चाहिए. यह सिविल जज जूनियर डिवीजन और न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों के करियर में ठहराव की समस्या का समाधान करने के लिए है, क्योंकि पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं.

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

प्रीतीश सहाय, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है. ये वर्तमान में प्रभात खबर डॉट कॉम के साथ डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया जगत में अपने अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया है और डिजिटल पत्रकारिता की बदलती दुनिया के साथ खुद को लगातार अपडेट रखा है. इनकी शिक्षा-दीक्षा झारखंड की राजधानी रांची में हुई है. संत जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की. इसके बाद लगातार मीडिया संस्थान से जुड़े रहे हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज से की थी. इसके बाद आजाद न्यूज, ईटीवी बिहार-झारखंड और न्यूज 11 में काम किया. साल 2018 से प्रभात खबर के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं. प्रीतीश सहाय की रुचि मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू, स्पेस, साइंस और मौसम जैसे विषयों में रही है. समसामयिक घटनाओं को समझकर उसे सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की इनकी हमेशा कोशिश रहती है. वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर लगातार लेखन करते रहे हैं. इसके साथ ही विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर भी लिखते हैं. डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कंटेंट प्लानिंग, न्यूज प्रोडक्शन, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है. तेजी से बदलते डिजिटल दौर में खबरों को सटीक, विश्वसनीय और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना पत्रकारों के लिए चुनौती भी है और पेशा भी, इनकी कोशिश इन दोनों में तालमेल बनाते हुए बेहतर और सही आलेख प्रस्तुत करना है. वे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरतों को समझते हुए कंटेंट तैयार करते हैं, जिससे पाठकों तक खबरें प्रभावी ढंग से पहुंच सकें. इंटरनेशनल विषयों में रुचि होने कारण देशों के आपसी संबंध, वार अफेयर जैसे मुद्दों पर लिखना पसंद है. इनकी लेखन शैली तथ्यों पर आधारित होने के साथ-साथ पाठकों को विषय की गहराई तक ले जाने का प्रयास करती है. वे हमेशा ऐसी खबरों और विषयों को प्राथमिकता देते हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लिहाज से महत्वपूर्ण हों. रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट संकट जैसे विषयों से लेकर देश की राजनीतिक हालात और चुनाव के दौरान अलग-अलग तरह से खबरों को पेश करते आए हैं.

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