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AAP: केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा केजरीवाल को 10 दिन में आवंटित होगा आवास

Updated at : 25 Sep 2025 4:21 PM (IST)
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Arvind Kejriwal| AAP will fight Bihar assembly elections alone, Kejriwal's big announcement

Arvind Kejriwal

दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास रहने के लिए दिल्ली में अपना आवास नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया के तौर केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आवास आवंटन की मांग की. आवंटन में देरी होने पर आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका कर तत्काल आवास मुहैया कराने की मांग की गयी और याचिका पर अदालत के समक्ष केंद्र सरकार ने 10 दिन के अंदर आवास मुहैया कराने की बात कही है.

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AAP: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मुहैया कराने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश सचिन दत्ता के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल को 10 दिनों के अंदर बंगले का उचित आवंटन कर दिया जायेगा. पीठ मेरे बयान को रिकॉर्ड पर ले सकता है. अदालत ने कहा कि आदेश में सॉलिसिटर जनरल की बात को रिकॉर्ड के तौर पर शामिल किया जायेगा. मेहता ने कहा कि आवास आवंटन के मामले को सुलझा लिया गया है और जल्द ही कानून के अनुसार केजरीवाल को आवास का आवंटन हो जाएगा. आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि उन्हें किस टाइप का आवास मुहैया कराया जायेगा. केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और नियम के अनुसार उन्हें टाइप 8 बंगला आवंटित होना चाहिए, इसे डाउनग्रेड नहीं किया जाना चाहिए. इस पर अदालत ने कहा कि वह उचित आदेश पारित करेगा.

साथ ही शहरी विकास मंत्रालय को भी आवंटन की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए. आवंटन की समस्या बार-बार आती है. सिर्फ राजनेताओं के आवास आवंटन में ही नहीं गैर राजनीतिक लोगों को भी आवास आवंटन में समस्या का सामना करना होता है. इस समस्या को ठीक करने की जरूरत है. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत के उठाए गए मुद्दे से उच्च स्तर के अधिकारियों को अवगत करा दिया जायेगा. 


क्या है मामला

आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं. दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास रहने के लिए दिल्ली में अपना आवास नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया के तौर केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आवास आवंटन की मांग की. आवंटन में देरी होने पर आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका कर तत्काल आवास मुहैया कराने की मांग की गयी. अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया था. इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई में अदालत ने शहरी आवास मंत्रालय को आवंटन संबंधी जानकारी अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था.

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार के जुलाई 2014 के नियम के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को आवास आवंटित होना चाहिए या वे अगर किसी आवास में रह रहे हैं तो उसे रख सकते हैं. बशर्ते सरकार की ओर से अन्य किसी पद के लिए दूसरे बंगले का आवंटन नहीं होना चाहिए. इस नियम के तहत केजरीवाल आवास के हकदार है और इसके लिए उन्होंने मंत्रालय के समक्ष अपना दावा पेश किया है. 

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Vinay Tiwari

लेखक के बारे में

By Vinay Tiwari

Vinay Tiwari is a contributor at Prabhat Khabar.

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