जाधव के मामले में 15 मई को होगी सार्वजनिक सुनवायी : आईसीजे

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जाधव के मामले में 15 मई को होगी सार्वजनिक सुनवायी : आईसीजे

नयी दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत सोमवार को भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवायी करेगा. जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है. आईसीजे ने सुनवायी के संबंधी में आज घोषणा की है. गौरतलब है कि अदालत ने कल ही भारत की अपील पर जाधव को […]

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नयी दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत सोमवार को भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवायी करेगा. जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है.
आईसीजे ने सुनवायी के संबंधी में आज घोषणा की है. गौरतलब है कि अदालत ने कल ही भारत की अपील पर जाधव को मिली फांसी की सजा की तामील पर स्थगन लगा दिया था. भारत ने अपनी अपील में कहा था कि पाकिसतान राजनयिक संबंधों पर वियेना समझौते का उल्लंघन कर रहा है.
आईसीजे ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत, संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्यायिक संस्था सोमवार, 15 मई, 2017 को सार्वजनिक सुनवायी करेगी…. भारत की ओर से आठ मई, 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ शुरु की गयी प्रक्रिया के तहत.’ उसमें कहा गया है, ‘‘सुनवायी अस्थाई कदमों के संकेतकों संबंधी भारत द्वारा दिये गये अनुरोध पर आधारित होगी.’ भारत ने आईसीजे से कहा था कि यदि अदालत तत्काल कदम नहीं उठाता है तो जाधव को मिली फांसी की सजा की तामील हो जाएगी.
यह रेखांकित करते हुए कि आईसीजे ने भारत को उसके द्वारा अनुरोध किये गये ‘‘अस्थाई कदमों’ पर कार्रवाई शुरु करने की सूचना दी है, विदेश मंत्रालय के वक्ता गोपाल बागले ने नई दिल्ली में कहा कि ‘‘कानूनी न्यायिक प्रक्रिया’ का पालन किया जाएगा.
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