दिल्ली का प्रशासनिक मुखिया कौन, उपराज्यपाल या सीएम, अब तय करेगी संविधान पीठ

Updated at : 15 Feb 2017 4:46 PM (IST)
विज्ञापन
दिल्ली का प्रशासनिक मुखिया कौन, उपराज्यपाल या सीएम, अब तय करेगी संविधान पीठ

नयी दिल्ली. दिल्ली एक राज्य है या नहीं और वहां का प्रशासनिक मुखिया सीए हैं या उपराज्यपाल, इस विवाद को अब संविधान पीठ तय करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया है. इस मसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय अपना फैसला पहले दे चुकी है. उसमें कहा गया कि दिल्ली एक […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली. दिल्ली एक राज्य है या नहीं और वहां का प्रशासनिक मुखिया सीए हैं या उपराज्यपाल, इस विवाद को अब संविधान पीठ तय करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया है. इस मसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय अपना फैसला पहले दे चुकी है. उसमें कहा गया कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है. हाइकोर्ट के इस फैसले को आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार की याचिका को संविधान पीठ को सौंप दिया.

न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल निहित हैं और इसलिए इसका निर्णय संविधान पीठ को करना चाहिए. हालांकि, पीठ ने यह तय नहीं किया कि संविधान पीठ किन मुद्दों पर विचार करेगी. कोर्ट ने केंद्र तथा दिल्ली सरकार से कहा कि वे वृहद पीठ के समक्ष इस प्रकरण मे बहस करें.

अब प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर इस प्रकरण की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन करेंगे. आप सरकार ने न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की वृहद पीठ द्वारा शीघ्र सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख करेंगे, क्योंकि इस विवाद की वजह से दिल्ली में शासन प्रभावित हो रहा है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola