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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने राजनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा पैलेट गन बंद करें

Updated at : 23 Jul 2016 11:05 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने राजनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा पैलेट गन बंद करें

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने आज कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए. न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान को देखते हुए यह सुझाव दिया. एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने […]

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श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने आज कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए. न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान को देखते हुए यह सुझाव दिया.

एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा, ‘‘ गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा है कि पैलेट गन का विकल्प ढूंढने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनायी जाएगी.’ खंडपीठ ने कहा, ‘‘पैलेट गन के इस्तेमाल को बंद करने के लिए यह बयान पर्याप्त होना चाहिए.’ मुख्य न्यायाधीश एन. पॉल वसंत कुमार और न्यायमूर्ति मुजफ्फर हुसैन अतहर की खंडपीठ ने कहा कि सिंह के बयान का यह भी मतलब है कि पैलेट गन घातक हैं.’ अदालत ने कहा कि गृह मंत्री के बयान का मतलब है कि कश्मीर में यह गैर घातक हथियार नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को उचित, निष्पक्ष होना चाहिए.

अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि जारी अशांति के दौरान जख्मी लोगों का आवश्यक उपचार किया जाए और जिन्हें विशेष चिकित्सा की जरूरत है उन्हें उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों में भेजा जाए.

इसने कहा, ‘‘सुनिश्चित किया जाए कि रोगियों को चिकित्सा दी जाए. उन लोगों को दूसरे अस्पताल में भेजा जाए जिन्हें विशेष चिकित्सा की जरूरत है.’

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