#JNU Row : छात्रों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Feb 2016 3:35 PM
नयी दिल्ली: जेएनयू विवाद में देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिये गये छात्र कन्हैया, उमर खालिद, ए आर गिलानी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि पहले वह […]
नयी दिल्ली: जेएनयू विवाद में देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिये गये छात्र कन्हैया, उमर खालिद, ए आर गिलानी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई की खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि पहले वह अटार्नी जनरल का विचार लेकर आये उसके बाद याचिका पर सुनवाई की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिये अटार्नी जनरल की अनुमति नितांत आवश्यक है और संविधान भी यही कहता है.
याचिका में कहा गया है कि संसद पर हमले का आरोपी अफजल गुरु की फांसी को कानूनी और न्यायिक हत्या कहना पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना है. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी पर्चे बांटे गये थे कि अफजल की मौत का मामला पूरी तरह न्यायिक हत्या का मामला है और नारे भी लगाये गये. जिससे यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही अफजल की हत्या में शामिल हों. गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अफजल के मामले में सभी पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर फांसी की सजा सुनाई थी.
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